CCI fine : भारत के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने भारतीय रेल (Indian Railways) के एक टेंडर में गुटबंदी में शामिल होने और कीमतों को प्रभावित करने पर सात कंपनियों पर जुर्माना लगाया है।

CCI fine : भारत के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने भारतीय रेल (Indian Railways) के एक टेंडर में गुटबंदी में शामिल होने और कीमतों को प्रभावित करने पर सात कंपनियों पर जुर्माना लगाया है।
कॉम्पीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (Competition Commission of India) यानी CCI ने एक बयान में कहा कि कॉम्पीटिशन एक्ट (Competition Act) प्रोविजंस के उल्लंघन की दोषी पाए जाने पर इन कंपनियों और इंडिविजुअल्स पर उनके औसत टर्नओवर का 5 फीसदी जुर्माना लगाया गया है। हालांकि CCI ने इन कंपनियों या व्यक्तियों की पहचान का खुलासा नहीं किया है।
सात कंपनियां और 10 लोग दोषी
सीसीआई ने कहा, सात कंपनियों के साथ ही इन इकाइयों से जुड़े 10 लोगों को गुटबंदी के जरिये भारतीय रेल को प्रोटेक्टिव ट्यूब की आपूर्ति में लिप्त पाया गया। उन्होंने “प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कीमतें तय करके, टेंडर आवंटित करके, आपूर्ति और बाजार पर नियंत्रण, बिड प्राइसेस में मिलीभगत और बिडिंग की प्रक्रिया में हेराफेरी” के जरिये यह आपूर्ति की थी।
Competition Act के इस सेक्शन की वजह से लगी कम पेनाल्टी
रेगुलेटर ने कहा कि गुटबंदी में लिप्ट एंटिटीज में एक के द्वारा फाइल कम पेनाल्टी के आवेदन के आधार पर यह मामला शुरू किया गया था। Competition Act का सेक्शन 46 एक कार्टेल यानी गुट को पूर्ण रूप से और सही डिसक्लोजर्स उपलब्ध कराने के बदले में CCI से कम पेनल्टी की मांग करने का अवसर देता है।
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