केंद्र सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) क्षतिपूर्ति के तहत राज्यों को मुआवजा देने को लिए गए कर्ज का समय से पहले भुगतान कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में जीएसटी राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को मुआवजा देने को 2.69 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। उन्होंने बताया कि कर्ज को तय समय से चार महीने पहले नवंबर 2025 तक चुकाया जा सकता है। बाजार से लिए गए कर्ज का पूरा भुगतान मार्च 2026 तक किया जाना था।
