मध्य प्रदेश के धार भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनावई हुई। वहीं इस सुनावई में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सु्प्रीम कोर्ट ने भोजशाला विवाद पर कहा है कि 'ये बहुत ही संवेदनशील मामले हैं, इस्तेमाल किए जाने वाले हर एक्सप्रेशन के प्रति बहुत ही सावधानी की जरूरत है।' सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या भोजशाला परिसर के पास कोई खुला स्थान है, जहां मुस्लिम पक्ष शुक्रवार की नमाज अदा कर सके। इसके बाद अदालत ने अंतरिम व्यवस्था के तहत निर्देश दिया कि भोजशाला परिसर के पास एक खुला स्थान फिलहाल शुक्रवार की नमाज के लिए उपलब्ध कराया जाए। अदालत ने साफ किया कि यह केवल अस्थायी व्यवस्था है।
