RBI ने उठाया बड़ा कदम, इन तीन NBFC का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किया रद्द

RBI ने तीन गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है ये तीन NBFC भारथु इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया, कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विस और पीएसपीआर एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड हैं

अपडेटेड Feb 10, 2024 पर 7:23 PM
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RBI ने अब उठाया बड़ा कदम

RBI Update: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर एक अहम फैसला किया था। जिसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कामकाज पर कई रोक आरबीआई की ओर से लगाई गई थी। वहीं आरबीआई की ओर से बैंकिंग नियमों का पालन न करने पर सख्ती भी बरती जाती है। वहीं ताजा घटनाक्रम में आरबीआई की ओर से एक अहम कदम उठाते हुए तीन NBFC के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कई NBFC ने अपना लाइसेंस सरेंडर भी कर दिया है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल...

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द

अब आरबीआई की ओर से एक और कड़ा कदम उठाया गया है। यह कदम तीन NBFC को लेकर है। RBI ने तीन गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। ये तीन NBFC भारथु इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया (Bharathu Investment & Finance India), कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विस (Cox & Kings Financial Service) और पीएसपीआर एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (PSPR Enterprises Pvt Ltd) हैं।


लाइसेंस किया सरेंडर

इसके साथ ही RBI की ओर से एक अलग अधिसूचना में कहा गया कि 9 एनबीएफसी और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। इसमें कुछ ने कारोबार से बाहर होने के बाद अपना लाइसेंस सरेंडर किया है। हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन व्यवसाय से बाहर निकलने के बाद रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया।

ये हैं शामिल

इन नौ एनबीएफसी में S.M.I.L.E. Microfinance, जेएफसी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, कावेरी ट्रेडफिन प्राइवेट लिमिटेड और गिन्नी ट्रेडफिन लिमिटेड ने कारोबार से बाहर होने के बाद अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया। जेजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एसके फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोफर्म कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, बोहरा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और महिको ग्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए क्योंकि समामेलन/विलय/विघटन/स्वैच्छिक हड़ताल के बाद वे कानूनी इकाई नहीं रह गए थे।

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