Azam Khan Walk out Sitapur Jail: समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान क्वालिटी बार जमीन हड़पने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा होंगे। सपा सरकार में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्र रह चुके आजम खान पिछले 23 महीनों (1 साल 11 महीने और 1 दिन) से सीतापुर जेल में बंद हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को रामपुर जिले में क्वालिटी बार को कथित तौर पर हड़पने के एक आपराधिक मामले में पिछले हफ्ते जमानत दी दी।
सपा नेता के वकील मोहम्मद खालिद ने गुरुवार (18 सितंबर) को बताया कि आजम खान को अब लगभग सभी मामलों में जमानत मिल गई है। ऐसे में उनके जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। सपा नेता सोमवार को ही रिहा होने वाले थे। लेकिन आधिकारिक रिहाई वारंट आने में देरी के कारण यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। जेल प्रशासन ने अब कल उनकी रिहाई की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
सपा नेता के वकील जुबैर अहमद खान ने सोमवार को कहा, "आजम खान को उनके सभी मामलों में ज़मानत मिल गई है और अब उनकी रिहाई बहुत जल्द संभव होगी। नियमों के मुताबिक, आज शाम या कल सुबह...आजम खान साहब बहुत जल्द सीतापुर जेल से रिहा हो जाएंगे।" ऐसी खबरें हैं कि वह मंगलवार सुबह सात बजे रिहा होंगे।
क्या BSP में होंगे शामिल?
इस बीच, आजम खान के मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) में शामिल होने की राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। दरअसल, बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से BSP के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह की तरफ से रविवार को दिए गए एक अहम बयान के बाद इन अटकलों को बल मिला।
मीडिया से बात करते हुए सिंह ने कहा कि अगर आजम खान बीएसपी में शामिल होने का फैसला करते हैं, तो उनका पार्टी में स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे संगठन को राजनीतिक रूप से मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें आजम खान की पत्नी और बीएसपी नेताओं के बीच किसी भी बैठक की कोई जानकारी नहीं है।
आजम खान को कई मामलों में मिली जमानत
क्वालिटी बार जमीन हड़पने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 सितंबर को आजम खान को जमानत दे दी थी। इस मामले में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में आजम खान और अन्य के खिलाफ एक SIR दर्ज की गई थी। इसके बाद, खान ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इससे पहले, आजम खान को एक विशेष MP/MLA कोर्ट ने सड़क जाम करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े 17 साल पुराने मामले में बरी कर दिया था। हाई कोर्ट ने 10 सितंबर को रामपुर की डूंगरपुर कॉलोनी के निवासियों को कथित तौर पर जबरन बेदखल करने के मामले में खान को जमानत दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आजम खान के खिलाफ पिछले कुछ सालों में अलग-अलग आपराधिक आरोपों से संबंधित 16 FIR दर्ज की गई हैं।