मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने डिश टीवी इंडिया के कॉरपोरेट प्रोमोटर डायरेक्ट मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (Dish TV India's corporate promoter Direct Media Distribution Ventures Pvt Ltd) के खिलाफ कथित इनसाइडर ट्रेडिंग के एक मामले का निपटारा कर दिया है।
मंगलवार को दिये गये एक आदेश के अनुसार इस केस में यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक वाले प्रावधानों का उल्लंघन किया था।
मिंट की खबर के मुताबिक यह आदेश जनवरी-फरवरी 2019 के बीच डिश टीवी के स्क्रिप में रेगुलेटर द्वारा की गई जांच के बाद दिया गया है।
कथित तौर पर प्रोमोटर ने डिश टीवी के शेयरों में ऐसे समय कारोबार किया था जब 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त नौ महीने और तिमाही के लिए फर्म के वित्तीय नतीजों के अनुमोदन और डिश टीवी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में ₹3,000 करोड़ की लागत की मंजूरी से संबंधित अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन (UPSI) उनके पास थी ।
यह आरोप लगाया गया था कि प्रोमोटर ने UPSI के अपने पास रहते हुए बाजार लेनदेन के जरिये से डिश टीवी के 21.4 लाख शेयर बेचे।
हालांकि सेबी ने नोट किया कि "नोटिसी के ट्रेडिंग पैटर्न से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि 29 जनवरी, 2019 को DTIL के स्क्रिप में नोटिसी का ट्रेड UPSI द्वारा प्रेरित था।"