कच्चे तेल से ज्यादा मुनाफे पर अब अधिक टैक्स, लेकिन डीजल के निर्यात पर मिली राहत

केंद्र सरकार ने देश में निकाली जाने वाले कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) को बढ़ा दिया है और डीजल के निर्यात पर टैक्स की दरों को घटा दिया है

अपडेटेड Nov 17, 2022 पर 10:54 AM
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विंडफॉल टैक्स को प्रति टन 9500 रुपये से बढ़ाकर 10200 रुपये किया गया है। वहीं डीजल के निर्यात पर ड्यूटी को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।

केंद्र सरकार ने देश में निकाली जाने वाले कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) को बढ़ा दिया है और डीजल के निर्यात पर टैक्स की दरों को घटा दिया है। विंडफॉल टैक्स कंपनियों के मुनाफे पर सरचार्ज टैक्स है जो अचानक अप्रत्याशित लाभ यानी उम्मीद के विपरीत प्रॉफिट से प्राप्त होता है। सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब ओएनजीसी (ONGC) जैसी सरकारी तेल कंपनियों को प्रति टन 9500 रुपये की बजाय 10200 रुपये का विंडफॉल टैक्स चुकाना होगा। यह फैसला आज 17 नवंबर से प्रभावी हो गया है। वहीं दूसरी तरफ डीजल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसमें 1.5 रुपये प्रति लीटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी शामिल है। वहीं हवाई ईंधन एटीएफ के निर्यात पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। एक नवंबर को रिव्यू के दौरान इसे 5 रुपये प्रति लीटर पर फिक्स किया गया था और अभी भी यही दर है।

पेट्रोल पर नहीं लगता है Windfall Tax

जब पहली बार विंडफॉल टैक्स लाया गया था तो इसे डीजल और एटीएफ के साथ-साथ पेट्रोल पर भी लगाया गया था। हालांकि बाद में पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स को वापस ले लिया गया।


1 जुलाई को पहली बार लगाया गया था विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स

भारत ने पहली बार इस साल 1 जुलाई को विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाया था। एनर्जी कंपनियों पर कई देशों में सामान्य से अधिक मुनाफे पर इस प्रकार का टैक्स लगाया जाता है। भारत में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर प्रति लीटर 6 रुपये (12 डॉलर प्रति बैरल) और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर (26 डॉलर प्रति बैरल) की एक्सपोर्ट ड्यूटी थी। फिर सरकार ने घरेलू उत्पादित कच्चे तल पर 23250 रुपये प्रति टन (40 डॉलर प्रति बैरल) के हिसाब से विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाने का फैसला किया।

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