BBC India पर चला ED का चाबुक, लगाया ₹3.44 करोड़ का जुर्माना; FEMA उल्लंघन का है मामला

FEMA के तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया, इसके 3 डायरेक्टर्स और फाइनेंस हेड को 4 अगस्त 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद एज्युडिकेशन ऑर्डर की कार्यवाही शुरू की गई थी। BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और करेंट अफेयर्स की अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग का काम करती है

अपडेटेड Feb 21, 2025 पर 9:15 PM
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बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर लगाया गया कुल जुर्माना तीन करोड़ 44 लाख 48 हजार 850 रुपये है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ईडी के अधिकारियों का कहना है कि यह जुर्माना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत बीबीसी इंडिया के खिलाफ एज्युडिकेशन ऑर्डर जारी करते हुए उसके 3 डायरेक्टर्स में से हर एक पर 1.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया है।

FEMA के तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया, इसके 3 डायरेक्टर्स और फाइनेंस हेड को 4 अगस्त 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद एज्युडिकेशन ऑर्डर की कार्यवाही शुरू की गई थी।

क्या है मामला


बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और करेंट अफेयर्स की अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग का काम करती है। पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों का कहना है कि कंपनी एक 100 प्रतिशत FDI कंपनी है। इसने अपने FDI को घटाकर 26 प्रतिशत नहीं किया, बल्कि इसे 100 प्रतिशत पर ही रखा, जो भारत सरकार की ओर से जारी नियमों का घोर उल्लंघन है। उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की ओर से 18 सितंबर 2019 को जारी प्रेस नोट 4 में सरकारी मंजूरी के माध्यम से डिजिटल मीडिया के लिए 26 प्रतिशत FDI सीमा निर्धारित की गई है।

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सूत्रों के मुताबिक, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर लगाया गया कुल जुर्माना 3 करोड़ 44 लाख 48 हजार 850 रुपये है। साथ ही FEMA, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 15 अक्टूबर 2021 के बाद से अनुपालन की तारीख तक हर दिन के हिसाब से 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बीबीसी के 3 डायरेक्टर्स- जी. एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर उल्लंघन की अवधि के दौरान कंपनी के संचालन की देखरेख में उनकी भूमिका के लिए 1,14,82,950 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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