सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने सभी एफिलिएटेड स्कूलों को अनिवार्य डॉक्यूमेंट और स्टाफ की डिटेल अपनी-अपनी वेबसाइटों पर अपलोड करने के लिए फाइनल रिमाइंडर जारी किया है। यह रिमाइंडर पहले जारी सर्कुलर के बाद आया है, जिनमें स्कूलों को जरूरी पब्लिक डिस्क्लोजर में स्टाफ की योग्यता और दूसरे तय दस्तावेजों से जुड़ी जरूरी जानकारी पब्लिश करने का निर्देश दिया गया था। आधिकारिक सर्कुलर में बोर्ड ने कहा कि कई बार याद दिलाने के बावजूद भी कई स्कूलों की वेबसाइट अभी भी चालू नहीं है।
कुछ स्कूल जिनकी वेबसाइटें हैं, वे या तो जरूरी दस्तावेज अपलोड करने में फेल रहे हैं या सिर्फ कुछ ही कागजात अपलोड किए हैं। कुछ मामलों में, अपलोड किए गए लिंक इनएक्टिव हैं। कुछ में दस्तावेज मेन होमपेज पर दिखाए नहीं गए हैं।
CBSE ने अब सभी स्कूलों के लिए तय फॉर्मेट के अनुसार निर्धारित जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की है।
बोर्ड ने आधिकारिक नोटिस में कहा कि इस अवधि के भीतर अनुपालन करने में विफल रहने वाले स्कूलों को CBSE एफिलिएशन बाय-लॉ, 2018 के चैप्टर 12 और 13 के अनुसार दंड सहित जरूरी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
आधिकारी नोटिस में क्या कहा गया?
आधिकारिक नोटिस में कहा गया, "बोर्ड उन सभी संबद्ध स्कूलों को एक आखिरी मौका दे रहा है, जिन्होंने अभी तक उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया है, साथ ही निर्देश दिया गया है कि वे उपरोक्त दोनों सर्कुलरों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस सर्कुलर के जारी होने के 30 दिनों के भीतर सभी निर्धारित जानकारी और दस्तावेजों को स्पष्ट और पूर्ण तरीके से अपलोड करें, ऐसा न करने पर बोर्ड जरूरी कार्यवाही शुरू करने और दोषी स्कूलों के खिलाफ जुर्माना लगाने के लिए बाध्य होगा।"
CBSE ने उन स्कूलों को सलाह दी है, जिन्होंने पहले ही जरूरी जानकारी अपलोड कर दी है कि वे अपनी वेबसाइटों पर दोबारा जाएं और सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज सही ढंग से अपलोड किए गए हैं और उनका एक्सेस हो।