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'नियम का पालन करें या दंड भुगतें' CBSE ने स्कूलों को क्यों दी ऐसी चेतावनी दी, क्या है वो नया नियम

यह रिमाइंडर पहले जारी सर्कुलर के बाद आया है, जिनमें स्कूलों को जरूरी पब्लिक डिस्क्लोजर में स्टाफ की योग्यता और दूसरे तय दस्तावेजों से जुड़ी जरूरी जानकारी पब्लिश करने का निर्देश दिया गया था। आधिकारिक सर्कुलर में बोर्ड ने कहा कि कई बार याद दिलाने के बावजूद भी कई स्कूलों की वेबसाइट अभी भी चालू नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 09, 2025 पर 9:24 PM
'नियम का पालन करें या दंड भुगतें' CBSE ने स्कूलों को क्यों दी ऐसी चेतावनी दी, क्या है वो नया नियम
CBSE ने स्कूलों को क्यों दी ऐसी चेतावनी दी, क्या है वो नया नियम

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने सभी एफिलिएटेड स्कूलों को अनिवार्य डॉक्यूमेंट और स्टाफ की डिटेल अपनी-अपनी वेबसाइटों पर अपलोड करने के लिए फाइनल रिमाइंडर जारी किया है। यह रिमाइंडर पहले जारी सर्कुलर के बाद आया है, जिनमें स्कूलों को जरूरी पब्लिक डिस्क्लोजर में स्टाफ की योग्यता और दूसरे तय दस्तावेजों से जुड़ी जरूरी जानकारी पब्लिश करने का निर्देश दिया गया था। आधिकारिक सर्कुलर में बोर्ड ने कहा कि कई बार याद दिलाने के बावजूद भी कई स्कूलों की वेबसाइट अभी भी चालू नहीं है।

कुछ स्कूल जिनकी वेबसाइटें हैं, वे या तो जरूरी दस्तावेज अपलोड करने में फेल रहे हैं या सिर्फ कुछ ही कागजात अपलोड किए हैं। कुछ मामलों में, अपलोड किए गए लिंक इनएक्टिव हैं। कुछ में दस्तावेज मेन होमपेज पर दिखाए नहीं गए हैं।

30 दिन की समयसीमा तय

CBSE ने अब सभी स्कूलों के लिए तय फॉर्मेट के अनुसार निर्धारित जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की है।

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