NEET-UG 2024 के 1,563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द! 23 जून को दोबारा होंगे एग्जाम, 30 जून को आएगा रिजल्ट

NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक बार फिर NEET की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। Physicswala के अलख पांडेय के वकील ने कहा कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए वह उचित नहीं है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर NTA को नोटिस जारी है

अपडेटेड Jun 13, 2024 पर 12:07 PM
NEET-UG 2024: केंद्र ने कहा कि 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे

NEET UG 2024 Result Controversy: केंद्र ने गुरुवार (13 जून) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1,563 NEET-UG 2024 उम्मीदवारों के स्कोर-कार्ड रद्द करने का फैसला लिया गया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। केंद्र ने कहा कि इन 1,563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इससे कई टॉपर के अंक अब कम होंगे। 23 जून को दोबारा परीक्षा होगा। जबकि 30 जून को रिजल्ट आएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12 जून को हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है।

केंद्र ने कहा कि 1,563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक बार फिर NEET- UG (National Eligibility-cum-Entrance Test-Undergraduate) की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। Physicswala के CEO अलख पांडेय के वकील ने कहा कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए वह उचित नहीं है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर NTA को नोटिस जारी है।

सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG 2024 परीक्षा की सुनवाई पर फिजिक्स वाला के CEO अलख पांडे ने कहा, "आज NTA ने खुद माना है कि जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था उससे बच्चों में असंतोष है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स (1,563) मिले थे, उन बच्चों का 23 जून को दोबारा एग्जाम लिया जाए। अब इनमें से जो बच्चे फिर से एग्जाम देना चाहते हैं वे दे सकते हैं जो नहीं देना चाहते हैं उनका असली स्कोर रहेगा... NTA ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि उनके द्वारा दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे। सवाल यह है कि क्या NTA में कोई और विसंगति है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है... पेपर लीक का मुद्दा खुला है और उस पर सुनवाई जारी रहेगी।"


रद्द करने की मांग पर 8 जुलाई को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में धांधली के आरोपों के मद्देनजर इसे रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका समेत सभी अर्जियों को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि नीट-यूजी का दोबारा परीक्षा का परिणाम 30 जून को आएगा। एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई को शुरू होगी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद वकील श्वेतांक ने गुरुवार को कहा, "हमने NEET परीक्षा के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी। हमने लाखों छात्रों की ओर से कई मुद्दे उठाए थे। मुख्य मुद्दा यह पेपरलीक और अन्य गड़बड़ियां थीं, जिनका पालन NTA द्वारा किया गया। आज उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है... न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 23 जून को पुनः परीक्षा कराई जाएगी।"

ग्रेस मार्क्स पर उठे से सवाल

याचिकाकर्ताओं में एडटेक कंपनी 'फिजिक्स वाला' के CEO अलख पांडे भी शामिल हैं, जिन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 1,500 से अधिक उम्मीदवारों को मनमाने ढंग से ग्रेस मार्क्स आवंटित किए जाने पर चिंता जताई है। पांडे ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह नीट (यूजी) 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच के लिए अपनी निगरानी में एक विशेषज्ञ पैनल गठित करे।

इससे पहले नीट-यूजी परीक्षा परिणामों में विसंगतियों पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 11 जून को नीट-यूएफ 2024 परीक्षा में कट-ऑफ पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए चल रहे काउंसलिंग सेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस नाथ ने कहा, "एनटीए द्वारा जवाब दाखिल किया जाएगा। काउंसलिंग शुरू होने दें। हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं।"

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