Darshan Bail: रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में अभिनेता दर्शन को मिली अंतरिम जमानत

Renukaswamy Murder Case: कर्नाटक हाई कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में आरोपी अभिनेता दर्शन थूगुदीपा को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दे दी है। अभिनेता फिलहाल बल्लारी जेल में बंद हैं। राज्य सरकार ने बल्लारी केंद्रीय कारागार के चिकित्सकों एवं वहां के एक सरकारी अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख की मेडिकल रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की

अपडेटेड Oct 30, 2024 पर 11:28 AM
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Renukaswamy Murder Case: रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में आरोपी अभिनेता दर्शन फिलहाल जेल में बंद हैं

Renukaswamy Murder Case: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार (30 अक्टूबर) को अभिनेता दर्शन थूगुदीपा को अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 11 जून को रेणुकास्वामी हत्याकांड में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की सिंगल पीठ ने अभिनेता को सर्जरी कराने के लिए छह सप्ताह की जमानत दी। अभिनेता ने इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु की एक सत्र अदालत द्वारा अपहरण और हत्या मामले में जमानत देने से इनकार करने के बाद जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था।

रिपोर्टों के अनुसार, रेणुकास्वामी कथित तौर पर दर्शन के फैन थे। उन्होंने अभिनेता की कथित प्रेमिका पवित्रा गौड़ा को कथित तौर पर अश्लील मैसेज भेजे थे। इस घटना के कारण कथित अपराध हुआ। अभिनेता फिलहाल कर्नाटक के बल्लारी जेल में बंद हैं।

राज्य सरकार ने बल्लारी केंद्रीय कारागार के डॉक्टरों एवं वहां के एक सरकारी अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख की मेडिकल रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की। अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीवी नागेश ने दर्शन के दोनों पैर सुन्न होने का दावा करते हुए मैसूर के एक निजी अस्पताल में उनकी सर्जरी की अनुमति मांगी। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि इस पर होने वाला सारा खर्च उनके मुवक्किल खुद वहन करेंगे।


अभियोजन पक्ष ने दर्शन की अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल दस्तावेजों में इस बात का विवरण नहीं है कि दर्शन को कितने दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा। सरकारी लोक अभियोजक कुमार ने यह भी दलील दी कि सर्जरी सरकारी अस्पताल में की जा सकती है।

अदालत ने नागेश द्वारा उल्लेखित सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के पास यह निर्देश देने का अधिकार नहीं है कि विचाराधीन कैदी को कहां इलाज मिल सकता है। हालांकि, अदालत ने नागेश से सर्जरी के लिए मैसूरु के ही चयन को लेकर सवाल खड़े किए।

सत्र अदालत ने 21 सितंबर को दर्शन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इलाज के लिए अंतरिम जमानत मांगी। 47 वर्षीय अभिनेता ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि उनके दोनों पैरों में सर्जरी करानी होगी।

जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी ने कहा कि दर्शन को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और सात दिनों के भीतर अपनी पसंद के अस्पताल में अपने इलाज का डिटेल्स देना होगा। मंगलवार को उनके वकील ने अदालत से मैसूर के एक निजी अस्पताल में उनकी सर्जरी कराने की अनुमति मांगी।

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उन्हें 11 जून को पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों के साथ बेंगलुरु में अपने एक प्रशंसक रेणुकास्वामी को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा था कि 33 वर्षीय रेणुकास्वामी ने गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे दर्शन नाराज हो गया। फिर उन्होंने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव 9 जून को बेंगलुरु में एक अपार्टमेंट के बगल में एक स्टॉर्मवॉटर नाले के पास मिला था।

Akhilesh

Akhilesh

First Published: Oct 30, 2024 11:26 AM

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