Cruise Drugs Case: आर्यन खान को बॉम्बे HC से बड़ी राहत, अब हर शुक्रवार नहीं लगानी होगी NCB दफ्तर में हाजिरी

अब आर्यन को हर शुक्रवार को मुंबई में NCB के दफ्तर में हाजिरी लगाने नहीं पहुंचना होगा

अपडेटेड Dec 15, 2021 पर 5:19 PM
हाई कोर्ट ने आर्यन खान को इस मामले में 28 अक्टूबर को जमानत दे दी थी

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को क्रूज शिप ड्रग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बड़ी राहत दी है। अब आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई ऑफिस में हर शुक्रवार हाजिरी देने के लिए नहीं जाना होगा। हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जब भी दिल्ली SIT समन करेगी, तब आर्यन को टीम के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ेगा।

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आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर क्रूज पर से ड्रग्स जब्त होने के मामले मिली जमानत से संबंधित शर्तों में संशोधन करने की अपील की थी। आर्यन के आवेदन में इस शर्त से छूट देने की अपील की गई थी कि उन्हें प्रत्येक शुक्रवार को एनसीबी के दक्षिण मुंबई स्थित ऑफिस में पेश होना होगा। आवेदन में कहा गया था कि चूंकि जांच अब दिल्ली एनसीबी के विशेष जांच दल को सौंप दी गई है, इसलिए मुंबई ऑफिस में उनके पेश होने की शर्त में ढील दी जा सकती है।


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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को आर्यन खान द्वारा दायर इस आवेदन को मंजूरी दे दी। जस्टिस नितिन सांबरे ने कहा कि आर्यन खान को निर्देश दिए जाने पर एसआईटी दिल्ली के समक्ष उपस्थित होना होगा, बशर्ते 72 घंटे पहले नोटिस दिया गया हो। कोर्ट ने आगे कहा कि जहां तक मुंबई से बाहर यात्रा करने की शर्त का सवाल है तो कोर्ट ने कहा कि आर्यन को अपनी यात्रा का कार्यक्रम पहले ही जांच अधिकारी को सौंपन होगा।

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आर्यन को हर शुक्रवार सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई स्थित ऑफिस में हाजिरी के लिए पेश होना पड़ता था। यह उनकी जमानत के आदेश पर लिखी गई 14 शर्तों में से एक शर्त थी। इस शर्त को बदलवाने के लिए आर्यन ने पिछले सप्ताह बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने आर्यन खान को ड्रग्स मामले में 28 अक्टूबर को जमानत दे दी थी।

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