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'आचार संहिता का पालन करें...': रणवीर इलाहाबादिया विवाद के बाद केंद्र ने OTT प्लेटफॉर्म को जारी की एडवाइजरी

Ranveer Allahbadia Row: रणवीर इलाहाबादिया विवाद के बीच केंद्र की तरफ से OTT प्लेटफॉर्म को जारी एक एडवाइजरी में कहा गया है कि आचार संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कानून द्वारा बैन किसी भी कंटेंट को प्रसारित न करें। साथ ही, कहा गया है कि रूल्स में दिए गए सामान्य गाइडलाइंस के आधार पर कंटेंट में उचित सावधानी एवं विवेक का प्रयोग भी करें

Akhileshअपडेटेड Feb 20, 2025 पर 5:18 PM
'आचार संहिता का पालन करें...': रणवीर इलाहाबादिया विवाद के बाद केंद्र ने OTT प्लेटफॉर्म को जारी की एडवाइजरी
Ranveer Allahbadia Row: रणवीर इलाहाबादिया को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र की तरफ से OTT प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी गई है

Ranveer Allahbadia Row: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया चैनलों और OTT प्लेटफॉर्म्स को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में निर्धारित आचार संहिता का पालन करने को कहा है। सरकार ने कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में पॉडकास्टर और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की माता-पिता और सेक्स पर शर्मनाक टिप्पणी को लेकर जारी विवाद के बीच OTT को चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर अश्लील चुटकुलों को लेकर उपजे विवाद के बीच केंद्र ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को कानून द्वारा बैन कंटेंट बनाने या प्रसारित करने से परहेज करने को कहा है।

OTT (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म और स्व-नियामक संस्थाओं को जारी एक एडवाइजरी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें कंटेंट प्रकाशित करते समय आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) नियम-2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है। इसमें कंटेंट के आयु-आधारित क्लासिफिकेशन का कड़ाई से पालन करना भी शामिल है।

मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के स्व-नियामक संस्थाओं को आचार संहिता के उल्लंघन पर सक्रियता से कार्रवाई करने को भी कहा। मंत्रालय ने कहा कि उसे कुछ ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा अश्लील कंटेंट का कथित तौर पर प्रसार किए जाने के बारे में सांसदों और वैधानिक संगठनों से शिकायतें मिली हैं। साथ ही, जन शिकायतें भी मिली हैं।

एडवाइजरी में कहा गया है, "इन बातों के मद्देनजर यह सलाह दी जाती है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म कंटेंट प्रसारित करते समय कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करें, जिसमें आचार संहिता के तहत निर्धारित कंटेंट के आयु-आधारित क्लासिफिकेशन का कड़ाई से पालन करना भी शामिल है।"

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