Ranveer Allahbadia Row Updates: सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और मशहूर पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में माता-पिता पर शर्मनाक टिप्पणियों को लेकर देश भर में उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में गिरफ्तारी से फिलहाल बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 फरवरी) को यूट्यूब शो में रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की विवादित टिप्पणियों के खिलाफ दर्ज FIR के सदंर्भ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। कोर्ट ने कहा कि आपको जांच में सहयोग करना होगा। इस दौरान कोर्ट ने कई बड़ी टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लगाई फटकार
हालांकि, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को जमकर फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके दिमाग में कुछ गंदगी है जिसे यूट्यूब के कार्यक्रम में उन्होंने उगला। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया के वकील से पूछा कि अगर यह अश्लीलता नहीं है तो क्या है? हमें आपके खिलाफ दर्ज FIR को क्यों रद्द या एकसाथ नत्थी करना चाहिए? बिना कोर्ट के आदेश पर देश छोड़कर बाहर जाने पर रोक लगा गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया से कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि समाज के कुछ स्व-विकसित मूल्य हैं, आपको उनका सम्मान करना चाहिए। अदालत ने इलाहाबादिया के वकील से कहा कि उनके दिमाग में कुछ गंदगी है जिसे यूट्यूब के कार्यक्रम में उन्होंने उगला।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ दो एफआईआर हैं। सब ऐसे ही आते हैं कि कई एफआईआर हैं। एक मुंबई में है और दूसरी गुवाहाटी में हैं। दोनों एफआईआर भी समान नहीं है। दोनों में अलग आरोप हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दोनों अलग आरोप हैं। ऐसे में एकसाथ सुनवाई की मांग कैसे की जा सकती है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इलाहाबादिया की ओर से पेश हुए वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, "हम जानना चाहेंगे कि इस देश में अगर यह अश्लीलता नहीं है तो और क्या है?"
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट ठाणे के पुलिस थाने में जमा करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक विवादित यूट्यूब कार्यक्रम पर इलाहाबादिया और उनके सहयोगी अन्य इन्फ्लुएंसर के कार्यक्रम की कोई अन्य एपिसोड प्रसारित करने पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूट्यूब कार्यक्रम के दौरान की गई टिप्पणियों के लिए इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ अब कोई और FIR दर्ज नहीं की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी को लेकर कोई अन्य FIR दर्ज की जाती है, तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए।
महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने 'इंडियाज गॉट लैटेंट' शो विवाद के संबंध में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को 24 फरवरी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। एक अधिकारी ने कहा, "इससे पहले साइबर अधिकारियों ने इलाहाबादिया को पुलिस के सामने पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आया। अब पुलिस ने उसे जांच में शामिल होने के लिए 24 फरवरी को फिर से तलब किया है।"
महाराष्ट्र साइबर पुलिस माता-पिता और यौन संबंधों को लेकर रणवीर इलाहाबादिया की आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए दर्ज मामले की जांच कर रही है। इलाहाबादिया ने यह विवादित टिप्पणी कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में की थी।