मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्ति को ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित करने को लेकर सरकारी नोटिस के खिलाफ गुहार लगाई थी। मध्य प्रदेश सरकार अब अभिनेता सैफ अली खान की मध्य प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए की पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा कर सकती है, क्योंकि भोपाल राज्य की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 से लगी रोक दिसंबर 2024 में पहले ही हटा ली गई है।
13 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अभिनेता सैफ अली खान की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने की अनुमति दी, लेकिन न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने अभी तक कोई कार्रवाई की है।
सूत्रों ने बताया कि पटौदी परिवार के पास भोपाल में 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर के परिवार के कब्जे में रही है। यह भोपाल में कोहेफिजा से लेकर चिकलोद तक फैली हुई है।
सैफ के लिए कानूनी परेशानी 2014 में तब शुरू हुई, जब शत्रु संपत्ति विभाग के संरक्षक ने एक नोटिस जारी कर भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्ति को "शत्रु संपत्ति" घोषित कर दिया।
भारत सरकार की ओर से 2016 में जारी अध्यादेश के बाद विवाद बढ़ गया, जिसमें साफ किया गया कि वारिस का पटौदी परिवार की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।
सैफ अली खान ने 2015 में इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी और संपत्ति पर स्टे हासिल किया। हालांकि, 13 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने स्टे हटाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।
'शत्रु संपत्ति' के मतलब उन व्यक्तियों की संपत्ति से है, जो भारत के विभाजन के दौरान पाकिस्तान चले गए और बाद में अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी। पटौदी परिवार की संपत्ति इस कैटेगरी में आती है, क्योंकि भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की बेटी आबिदा सुल्तान ने पाकिस्तान में बसने का फैसला किया था।