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EWS Quota: देश में जारी रहेगा EWS आरक्षण, 10 फीसदी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

EWS Quota: सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट में इसे केंद्र सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है।

Curated By: Akhileshअपडेटेड Nov 07, 2022 पर 1:01 PM
EWS Quota: देश में जारी रहेगा EWS आरक्षण, 10 फीसदी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर
EWS Quota: 50 फीसदी से अधिक आरक्षण होने पर EWS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी

EWS Quota:  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS- Economically Weaker Sections) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण को बरकरार रखा है। कोर्ट ने इसे संविधान के खिलाफ नहीं बताया है।

10 फीसदी मिलता रहेगा आरक्षण

50 फीसदी से अधिक आरक्षण होने पर EWS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इसे केंद्र सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा।

3 जजों ने समर्थन में सुनाया फैसला

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