FCRA New Rules: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम (Foreign Contribution (Regulation) Act) (FCRA) से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव कर भारतीयों को विदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों से साल में 10 लाख रुपये तक लेने की अनुमति दी है और इसके लिए उन्हें अधिकारियों को सूचना नहीं देनी होगी। पहले इसकी लिमिट एक लाख रुपये थी।
मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि अगर रकम 10 लाख रुपये से ज्यादा हो तो लोगों को 30 दिन पहले के बजाय अब सरकार को सूचना देने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा। नए नियम, विदेशी चंदा (नियमन) संशोधन नियमों, 2022 (FCRA 2022) को गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए लागू किया है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है, "विदेशी चंदा (रेगुलेशन) नियमों, 2011, के नियम 6 में- ‘एक लाख रुपये', की जगह ‘10 लाख रुपये' और ‘30 दिन’ की जगह ‘तीन महीने’ कर दिया।" नियम-6 रिश्तेदारों से विदेशी चंदा लेने से जुड़ा है।
कितने दिनों पहले देनी होगी जानकारी?
इसमें कहा गया है कि पहले कोई व्यक्ति किसी वित्त वर्ष में अपने किसी रिश्तेदार से एक लाख रुपये या उससे ज्यादा राशि चंदे के रूप में प्राप्त करता था, तो उसे इस तरह की रकम लेने के लिए 30 दिनों के अंदर केंद्र सरकार को जानकारी देनी होती थी।
इसी तरह, नियम 9 में बदलाव किया गया है। नए नियमों के जरिए व्यक्तियों और संगठनों या गैर सरकारी संगठनों (NGO) को गृह मंत्रालय को उस बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी देने के लिए 45 दिनों का वक्त दिया गया है, जिनका इस्तेमाल इस तरह के पैसे के इस्तेमाल के लिए किया जाना है। पहले यह समय सीमा 30 दिनों की थी।
केंद्र सरकार ने नियम 13 में प्रावधान ‘बी’ भी खत्म कर दिया है। अब, FCRA के तहत विदेशी चंदा लेने पर एक अप्रैल को शुरू होने वाले हर एक वित्त वर्ष के पहले दिन, वित्त वर्ष खत्म होने के नौ महीने के अंदर, अपनी वेबसाइट पर या केंद्र की तरफ से वेबसाइट पर अकाउंट की डिटेल देने की मौजूदा प्रक्रिया का पालन करना होगा।
NGO या किसी व्यक्ति के विदेशी चंदा लेने के मामले में इस तरह के चंदे की घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रति तिमाही करने का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है।