PM Modi Security Breach: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिरोजपुर के एसएसपी अवनीत हंस को 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट दाखिल कर दी गई।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट को केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। रिपोर्ट में पंजाब के कुछ नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में कमेटी ने कहा है कि पीएम मोदी के रूट में परिवर्तन की सूचना 2 घंटे पहले मिलने के बाद भी फिरोजपुर SSP ने जरूरी कदम नहीं उठाए। कमेटी ने कहा है कि पुलिस को VVIP सुरक्षा पर बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में 5 जनवरी को PM मोदी की सुरक्षा चूक में फिरोजपुर के SSP हरमनदीप हंस ने सही ढंग से कदम नहीं उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात केंद्र के अधिकारियों को सहयोग नहीं किया। SSP को पीएम मोदी के सड़क मार्ग से जाने के बारे में 2 घंटे पहले सूचना दी जा चुकी है। इसके बावजूद उन्होंने रूट क्लियर नहीं कराया।
आपको बता दें कि पीएम मोदी का काफिला 5 जनवरी को फिरोजपुर- मोगा रोड पर एक फ्लाईओवर पर कुछ किसानों के प्रदर्शन की वजह से फंस गया था। जिसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित कमेटी को पूरे मामले की जांच करने को कहा गया।
जांच कमेटी में चंडीगढ़ DGP, NIA के आईजी, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, ADGP पंजाब शामिल हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों को अपनी-अपनी जांच रोकने का आदेश दिया था।
केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सुरक्षा में चूक के लिए पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि, राज्य सरकार की तरफ से उस वक्त कहा गया था कि पीएम मोदी ने अंतिम समय में अपना मार्ग बदल दिया था।