Free Treatment: महाराष्ट्र के लोगों के लिए खुशखबरी, 15 अगस्त से सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज

Free Treatment: महाराष्ट्र सरकार ने साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान राज्य के लोगों के लिए फ्री में इंश्योरेंस स्कीम का ऑफर किया है। इस तरह का ऑफर करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। अब राज्य में शिंदे सरकार ने 15 अगस्त से सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री में इलाज कराने का ऐलान किया है। यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में सबकी सहमित से लिया गया है

अपडेटेड Aug 13, 2023 पर 11:19 AM
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Free Treatment: नासिक और अमरावती में स्थित कैंसर अस्पताल में भी फ्री में इलाज किया जाएगा

Free Treatment: महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर 15 अगस्त से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों का फ्री में इलाज करने की बात कही है। अस्पताल में मरीजों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) ने यह घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री में इलाज किया जाएगा। इसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सावंत ने कहा कि देश के संविधान में आर्टिकल 21 के तहत सभी को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है।

उसी के तहत राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने मंत्रिमंडल के सामने फ्री इलाज का प्रस्ताव पेश किया था। जिसे मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नासिक और अमरावती में कैंसर अस्पताल में भी फ्री में इलाज किया जाएगा।

सूबे में राज्य सरकार के कुल 2418 अस्पताल हैं


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अस्पताल, महिला अस्पताल, जिला सामान्य अस्पताल, उपजिला अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और कैंसर अस्पतालों में फ्री में इलाज मुहैया कराया जाएगा। नासिक और अमरावती में स्थित कैंसर अस्पताल भी फ्री में इलाज किया जाएगा। फिलहाल इन सभी अस्पतालों में एक साल में करीब 2.5 करोड़ लोगों का इलाज हो सकेगा। राज्य भर में राज्य सरकार के कुल 2418 अस्पताल हैं। हालांकि, राज्य सरकार की यह योजना चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत किसी भी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज पर लागू नहीं होती है। सरकार के इस फैसले से राज्य के गरीबों, जरूरतमंदों और मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। फ्री इलाज के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा।

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नगर निगम के अस्पताल शामिल नहीं

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकारी अस्पतालों के OPD में केस पेपर बनाने आदि के लिए लोगों को देर तक कतार में रहना पड़ता है। जिससे इलाज में देर होती है। हालांकि, इससे सरकार की तिजोरी में 71 करोड़ रुपये हर साल जमा होते हैं। लेकिन अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक पेपर खर्च से लेकर ऑपरेशन तक का खर्च नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया कि यह योजना राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की है। लिहाजा सिर्फ राज्य सरकार के अस्पतालों में ही लागू होगी। महानगरपालिकाओं की ओर से चलाए जा रहे अस्पतालों में यह नियम लागू नहीं होगा।

फ्री इंश्योरेंस स्कीम

साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लोगों के लिए फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम (health insurance scheme) का ऐलान किया था। इस तरह की सुविधा मुहैया कराने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। सभी नागरिकों राज्य सरकार की योजना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana -MJPJAY) के तहत सुरक्षा मिलेगी। इस योजना का फायदा उठाने के लिए लोगों के पास राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

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