गुजरात के अहमदाबाद (Ahmedabad) शहर में अब सड़को के किनारे मीट या कोई भी नॉन-वेज आइटम (non-vegetarian items) नहीं बिकेंगे। अहमदाबाद के नगर निमग ने सड़क किनारेनॉन-वेज आइटम्स बेचने वाले स्टॉल को अनुमति नहीं देने का फैसला किया है।
गुजरात के अहमदाबाद (Ahmedabad) शहर में अब सड़को के किनारे मीट या कोई भी नॉन-वेज आइटम (non-vegetarian items) नहीं बिकेंगे। अहमदाबाद के नगर निमग ने सड़क किनारेनॉन-वेज आइटम्स बेचने वाले स्टॉल को अनुमति नहीं देने का फैसला किया है।
अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष देवांग दानी ने कहा, "सार्वजनिक सड़कों और स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में मांसाहारी सामान बेचने वाले स्टालों की अनुमति नहीं होगी।"
दानी ने कहा कि यह फैसला टाउन प्लानिंग कमेटी की तरफ से लिया गया है और कल (मंगलवार) से प्रभावी होगा।
वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह शाकाहारी और मांसाहारी का सवाल नहीं था। उन्होंने “लोग जो चाहें खाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन स्टालों पर बेचा जा रहा भोजन हानिकारक नहीं होना चाहिए और स्टालों को यातायात के प्रवाह में बाधा नहीं डालनी चाहिए।"
इससे पहले गुजरात के राजकोट नगर निगम ने सार्वजनिक रूप से अंडा और मांसाहारी ट्रकों के खड़ा करने पर रोक लगाई थी। इसके बाद वडोदरा, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ नगर निगम ने भी अंडे से जुड़े आइटम वाले लॉरी को सड़क किनारे खड़े होने पर रोक लगाई थी।
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