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बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 22,000 पेड़ काटने की दी अनुमति, लेकिन इन शर्तों का करना होगा पालन

NHSRCL ने एक कोआर्डिनेट बेंच द्वारा 2018 के आदेश को आगे बढ़ाते हुए मैंग्रोव पेड़ों को काटने की अनुमति के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 09, 2022 पर 2:49 PM
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 22,000 पेड़ काटने की दी अनुमति, लेकिन इन शर्तों का करना होगा पालन
बॉम्बे हाई कोर्ट ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन को कुछ शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने शुक्रवार को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन (NHSRCL) को निर्माणाधीन मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट (Mumbai- Ahmedabad Bullet Train Project) के लिए मुंबई और उसके पड़ोसी जिलों पालघर (Palghar) एवं ठाणे (Thane) में लगभग 22,000 मैंग्रोव पेड़ों (Mangrove Trees) को काटने की अनुमति दे दी।

इंडिया टुड की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन (The National High Speed Rail Corporation) को कुछ शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है।

शर्तों के साथ पेड़ काटने के आदेश

चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता (Chief Justice Dipankar Datta) और जस्टिस अभय आहूजा (Justice Abhay Ahuja) की पीठ ने कहा कि काम शुरू होने के बाद NHSRCL को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज (MOEFCC) और महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) द्वारा दी गई मंजूरी में निर्धारित कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

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