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पूजा खेडकर अब IAS अधिकारी नहीं! उम्मीदवारी रद्द, भविष्य में कभी नहीं दे पाएंगी UPSC का कोई एग्जाम

IAS Puja Khedkar Row: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स जमा करने का दोषी पाए जाने के बाद पूजा खेडकर का ट्रेनी आईएएस अधिकारी के रूप में चयन रद्द कर दिया गया है और उन्हें आजीवन प्रवेश परीक्षा देने से रोक दिया गया है

अपडेटेड Jul 31, 2024 पर 4:26 PM
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IAS Puja Khedkar Row: पूजा खेडकर अब भविष्य में कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगी

IAS Puja Khedkar Row: फर्जी विकलांगता और जाति प्रमाण पत्र जमा करने को लेकर आरोपों में घिरीं विवादास्पद प्रोबेशनरी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी पूजा खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बुधवार (31 जुलाई) को बताया कि संघ लोक सेवा आयोग ने विवादास्पद ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की प्रोविजनल उम्मीदवारी रद्द कर दी है और उन्हें आयोग द्वारा आयोजित भविष्य की सभी परीक्षाओं में बैठने से स्थायी रूप से रोक दिया गया है।

NDTV के मुताबिक संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट्स जमा करने का दोषी पाए जाने के बाद पूजा खेडकर का ट्रेनी आईएएस अधिकारी के रूप में चयन रद्द कर दिया गया है और उन्हें आजीवन प्रवेश परीक्षा देने से रोक दिया गया है। यूपीएससी ने एक बयान में कहा है कि खेडकर को सिविल सेवा परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। पूजा खेडकर पर सिविल सेवा परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी सुरक्षित करने के लिए विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) कोटा का दुरुपयोग करने का आरोप है।

जांच के बाद हुआ एक्शन


एक बयान में कहा गया है, "संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 18 जुलाई, 2024 को सिविल सेवा परीक्षा-2022 (CSE- 2022) की अनंतिम रूप से ट्रेनी उम्मीदवार पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर को फर्जी पहचान बताकर परीक्षा नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक प्रयास करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।" इसमें कहा गया है कि 34 वर्षीय अधिकारी को 25 जुलाई तक नोटिस का जवाब देना था, लेकिन उसने 4 अगस्त तक का समय मांगा। यूपीएससी ने उसे 30 जुलाई तक का समय दिया और स्पष्ट किया कि यह "अंतिम अवसर" है और "समय में कोई और विस्तार" नहीं दिया जाएगा।

बयान में कहा गया है, "यूपीएससी ने उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की है और उसे सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी पाया है। सीएसई-2022 के लिए उसकी प्रोविजनल उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उसे यूपीएससी की सभी भावी परीक्षाओं/चयनों से भी स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है।"

आगे और होगी कार्रवाई

उन्हें यह भी बताया गया कि यदि समय सीमा तक कोई जवाब नहीं मिलता है, तो यूपीएससी कार्रवाई करेगा। पैनल ने बयान में कहा है, "उन्हें दिए गए समय विस्तार के बावजूद, वह निर्धारित समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रही।" ट्रेनी IAS पूजा खेडकर निर्धारित समय सीमा तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA) में रिपोर्ट करने में विफल रही। पूजा खेडकर को 23 जुलाई तक संस्थान में शामिल होने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं कीं। दिल्ली में उनके खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद से खेडकर लापता हैं।

दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की ट्रेनी अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली की अदालत ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर कल यानी 1 अगस्त को शाम 4 बजे अपनी आदेश सुनाया जाएगा।

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पूजा ने यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (PwBD) के लिए निर्धारित कोटा का कथित रूप से दुरुपयोग करने के आरोप में FIR दर्ज होने के बाद अंतरिम जमानत मांगी हैं।

Akhilesh

Akhilesh

First Published: Jul 31, 2024 4:03 PM

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