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Indian Railways: चेन पुलिंग का जुर्माना कम है.... इसलिए खींच लिया, अधिकारी भी रह गए सन्न

Indian Railways Chain Pulling: उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल में ट्रेन में चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर 100, आगरा किला स्टेशन पर 09, मथुरा जंक्शन पर 111, कोसीकलां स्टेशन पर 39 व धौलपुर स्टेशन पर 26 लोगों पर कार्रवाई कर 95310 रुपये जुर्माना वसूला गया। इस बीच कुछ ऐसे जवाब मिले, सुनकर अधिकारी भी सन्न रह गए

अपडेटेड Jun 06, 2024 पर 2:07 PM
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Indian Railways Chain Pulling: किसी भी ट्रेन के चेन पुलिंग पर उसके समय में 10-15 मिनट का असर पड़ता है।

भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है। इसलिए इससे जुड़े नियमों का हम सभी को पालन करना चाहिए। आमतौर पर लंबी दूरी के लिए लोग ट्रेन के जरिए सफर करना आरामदायक समझते हैं। कई बार यात्री सो जाते हैं या कभी-कभी भीड़ की वजह से तय स्टेशन पर नहीं उतर पाते हैं। लिहाजा अगले स्टेशन पर ही उतरना मजबूर होगी। लेकिन इस दौरान बहुत से लोग चेन पुलिंग कर देते हैं। इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ट्रेन पुलिंग की घटनाओं पर रेल मंत्रालय सख्त हो गया है। आगरा रेल मंडल में चेन पुलिंग की घटनाओं ने ट्रेनों की रफ्तार बिगाड़ दी है। ट्रेनों की आवाजही के समय पर असर पड़ा है।

आगरा मंडल में चेन पुलिंग करने वालों को आरपीएफ ने पकड़ा। एक यात्री ने ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूदा आरपीएफ, टीटी और जीआरपी के जवान सभी सन्‍न रहे गए। हालांकि यात्रियों को जुर्माना भरना पड़ा। एक बार चेन पुलिंग से ट्रेन को दोबारा रफ्तार पकड़ने में 10-15 मिनट का समय लगता है।

जुर्माना कम है इसीलिए चेन पुलिंग की...


चेन पुलिंग करने वाले यात्रियों से जब अधिकारियों ने पूछा तो कई यात्रियों ने अलग-अलग जवाब दिए। उनके जवाब सुनकर रेलवे अधिकारी भी सन्न रह जाते थे। एक यात्री ने बताया कि मैं सो रहा था और मेरा स्‍टेशन निकल गया। मेरे लिए अगला स्‍टेशन काफी दूर है। मेरे पास सामान काफी है, परिवार और सामान को लेकर आने में काफी भाड़ा लग जाता। लेकिन चेन खींचने के जुर्म में रेलवे जो पेनाल्‍टी लगाएगा भाड़े से कम ही होगा। एक यात्री ने बताया कि उसकी ट्रेन जहां रात में रुकती हैं। वो गांव से काफी दूर है और रात में साधन नहीं मिलते हैं। लिहाजा ट्रेन खींच दी है। इस तरह के यात्रियों के जवाब सुनकर आरपीएफ अधिकारियों का दिमाग भी चकरा गया। फिलहाल यात्रियों की कोई दलीलें काम नहीं आईं, और जुर्माना भरना पड़ गया।

चेन पुलिंग के मामले में रेलवे ने वसूले 95310 रुपये

आगरा मण्डल के कमर्शियल विभाग और RPF ने बिना कारण के अलार्म चेन खीचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मई माह में आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर 100, आगरा किला स्टेशन पर 09, मथुरा जंक्शन पर 111, कोसीकलां स्टेशन पर 39 और धौलपुर स्टेशन पर 26 लोगों पर कार्रवाई की गई। इन सब जगहों से 95310 रुपये जुर्माना वसूला गया। न्यायिक प्रक्रिया के लिए भेजा गया है।

बिना वजह चेन पुलिंग करने पर कभी नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

ट्रेन में बिना वजह चेन खींचना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। ट्रेन में चेन पुलिंग इमरजेंसी यूज (Emergency Use) के लिए होती है। लेकिन, बिना वजह के ट्रेन में चेन पुलिंग करना अपराध माना जाता है। ऐसा करने पर आर्थिक दंड के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके कारण आपको सरकारी नौकरी (Government Job) तक कभी न मिलने की सजा भी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति बिना वजह चेन पुलिंग करता पकड़ा जाता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा या 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

ट्रेन में कब कर सकते हैं चेन पुलिंग

1 - ट्रेन में आग लगने की स्थिति में

2 - कोई बुजुर्ग या विकलांग (Disabled Person) व्यक्ति ट्रेन पर न चढ़ पाने की स्थिति में

3 - छोटे बच्चे के रेलवे स्टेशन (Railway Station) पर छूट जाने की स्थिति में

4 - किसी यात्री की तबीयत खराब होने की स्थिति में

5 - डकैती या चोरी होने की स्थिति में चेन पुलिंग कर सकते हैं।

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