कर्नाटर सरकार ने बुधवार को कोरोना मरीजों के टेस्ट और होम आइसोलेशन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए। कर्नाटक ने राज्य में कोरोना से जुड़े नियमों को केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के मुताबिक करने के लिए यह नया दिशा-निर्देश जारी किया। नए दिशा-निर्देश के तहत, कोरोना लक्षण वाले सभी लोगों को अब अनिवार्य रूप से रैपिट एंटिजन टेस्ट (RAT) कराना होगा। अगर टेस्ट का नतीजा निगेटिव आता है, तो फिर उन्हें ICMR के प्रोटोकॉल के मुताबिक RT-PCR टेस्ट कराना होगा।
इसके अलावा कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को कोविड टेस्ट कराना होगा। भले ही उनके अंदर कोई लक्षण न हो। इन मरीजों को घर पर 7 दिन तक क्वारंटीन भी रहना होगा।
नए दिशा-निर्देशों के तहत, होम आइसोलेशन वाले मरीजों को आइसोलेशन 7 दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, बशर्ते कि उन्हें लगातर 3 दिनों तक बुखार नहीं आया हो। ऐसे मरीजों को 7 दिन के बाद दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कोविड से उबर गए हैं। उन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यलय में अपना रोजमर्रा का कामकाज फिर से शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार वीकेंड कर्फ्यू समेत दूसरे पाबंदियों में छूट देने पर 21 जनवरी के बैठक में फैसला लेगी।
बता दें कि कर्नाटक में बुधवार को कोरोना के 40,499 नए मामले सामने आए। इसमें से 24,135 मामले अकेले बेंगलुरु से आए हैं। वहीं राज्य में कुल 21 लोगों की इससे मौत हुई है। कर्नाटर सरकार ने एक बयान में बताया कि राज्य में अभी तक कुल 32,88,700 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने और संक्रमण से 38,465 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है।