Nightlife boost for Bengaluru: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में अब बार, होटल और क्लब अब रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है। बेंगलुरू में नाइटलाइफ को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसमें होटल, दुकानें, बार और लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए समय सीमा को बढ़ाकर प्रतिदिन रात 1 बजे कर दिया गया है। इस कदम से सरकार को भी काफी राजस्व मिलने की उम्मीद है, जिस पर सालाना करीब 55,000 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच चुनावी गारंटी लागू करने का दबाव है।
राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा 29 जुलाई को जारी किया गया आदेश बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका (BBMP) के अधिकार क्षेत्र के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जिसमें उन्हें रात 1 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है।
आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि बेंगलुरू में क्लब, होटल, बार और रेस्तरां रोजाना रात 1 बजे तक खाना और शराब परोस सकते हैं। आदेश के अनुसार, CL-4 (क्लबों को लाइसेंस), CL-6 (A) (स्टार होटल लाइसेंस), CL-7 (होटल और बोर्डिंग हाउस लाइसेंस) और CL-7D (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के स्वामित्व वाले होटल और बोर्डिंग हाउस लाइसेंस) लाइसेंस धारक सुबह 9 बजे से रात 1 बजे तक व्यवसाय संचालित कर सकते हैं।
इसी तरह CL-9 (रिफ्रेशमेंट रूम और बार) लाइसेंस वाले लोग सुबह 10 बजे से रात 1 बजे तक व्यवसाय संचालित कर सकते हैं। बृहथ बैंगलोर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष पीसी राव ने कहा, "अभी तक कमिश्नरेट की सीमा के भीतर केवल बार और रेस्तरां को ही रात 1 बजे तक खुले रहने की अनुमति थी। अब, बीबीएमपी सीमा में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 1 बजे तक खुले रहेंगे।"
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने 2024-2025 के बजट भाषण में घोषणा की कि व्यापार और वाणिज्य को आगे बढ़ाने के लिए बेंगलुरु और 10 अन्य निगम क्षेत्रों में दुकानों और प्रतिष्ठानों को रात 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, यह अधिसूचना केवल बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका सीमा से संबंधित है।