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'30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी': SC में कोलकाता पुलिस और बंगाल सरकार की फजीहत, क्राइम सीन से छेड़छाड़ के आरोप

Kolkata Doctor Rape-Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 अगस्त) को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से बलात्कार और उसकी हत्या से संबंधित मामले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की

Akhileshअपडेटेड Aug 22, 2024 पर 2:03 PM
'30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी': SC में कोलकाता पुलिस और बंगाल सरकार की फजीहत, क्राइम सीन से छेड़छाड़ के आरोप
Kolkata Doctor Rape-Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 अगस्त) को कोलकाता पुलिस और बंगाल सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए

Kolkata Doctor Rape-Murder Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। गुरुवार (22 अगस्त) को सुनवाई के दौरान अपनी रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा कि क्राइम सीन को बदला गया। साथ ही पीड़ित परिवार को मामले में गुमराह किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने और पोस्टमार्टम कराने में की गई कानूनी औपचारिकताओं के क्रम और समय पर सवाल उठाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ से सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एफआईआर दर्ज करने में देरी पर चिंता जताई। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस की ओर से गई कई लापरवाही का जिक्र किया है।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद मामले में FIR दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले में सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट पर गौर किया।

अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी पर सवाल

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