कोलकाता डॉक्टर रेप केस में कोर्ट का आया बड़ा फैसला, आरोपी संजय रॉय दोषी करार

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पिछले साल एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिदंगी को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है

अपडेटेड Jan 18, 2025 पर 2:56 PM
Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता डॉक्टर रेप केस में कोर्ट का आया बड़ा फैसला

Kolkata RG Kar case Verdict : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पिछले साल एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिदंगी के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। संजय राय को अब सोमवार को सुनाई जाएगी।  सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत दोषी करार दिया है।

सोमवार को सुनाई जाएगी सजा


बता दें कि पिछले साल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल के सेमिनार हॉल में रेप की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया था और फिर हत्या कर दी गई थी। ट्रेनी महिला डॉक्टर, 36 घंटे की शिफ्ट के बाद अस्पताल के सेमिनार हॉल में आराम करने गई थी। वहीं ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये दिल दहला देने वाली घटना का आरोप संजय रॉय  पर लगा था। घटना के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं अब मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद इस घटना पर फैसला सुनाया गया है। सुनवाई के दौरान CBI ने आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग की है।

संजय रॉय पर पिछले साल 9 अगस्त को उत्तर कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर पर अपराध करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के 57 दिन बाद सियालदह की अदालत में शनिवार को फैसला सुनाया गया। सियालदह कोर्ट के जज अनिरबन दास इस भयावह मामले में अपना फैसला सुनाया।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।