Kolkata Doctor Murder Case: ट्रेनी महिला डॉक्टर मामले में आज आएगा फैसला, CBI ने आरोपी के लिए मांगी ये सजा

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में आज फैसला आएगा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले वर्ष अगस्त महीने में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या की दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था

अपडेटेड Jan 18, 2025 पर 12:45 PM
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Kolkata Doctor Rape and Murder Case: ट्रेनी महिला डॉक्टर मामले में आज आएगा फैसला

RG KAR Medical Collage Doctor Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले साल ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामले में आज यानी शनिवार को फैसला सुनाया जा सकता है। बता दें कि पिछले साल 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। कोलकता से लेकर राजधानी दिल्ली तक इस घटना को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहीं अब इस मामले में आज फैसला आने वाला है।

आज आएगा फैसला

पिछले साल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहले रेप की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया और फिर हत्या कर दी गई। बता दें कि ट्रेनी महिला डॉक्टर, 36 घंटे की शिफ्ट के बाद अस्पताल के सेमिनार हॉल में आराम करने गई थी। वहीं ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये दिल दहला देने वाली घटना का आरोप संजय रॉय नामक व्यक्ति पर लगा था। घटना के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं अब मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद इस घटना पर फैसला आने वाला है। सुनवाई के दौरान CBI ने आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग की है।


घटना के पूरे देश को किया था शर्मशार

संजय रॉय पर पिछले साल 9 अगस्त को उत्तर कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर पर अपराध करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के 57 दिन बाद सियालदह की अदालत में शनिवार को फैसला सुनाया जाएगा। सियालदह कोर्ट के जज अनिरबन दास इस भयावह मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। बता दें कि घटना की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप गया था। CBI ने आरजी कर प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाना ओसी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया और उन पर बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। हालांकि, पर्याप्त सबूतों के अभाव में दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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