मुंबई (Mumbai) सत्र अदालत ने सोमवार को अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन (Chhota Rajan) और तीन अन्य को 2015 के जबरन वसूली के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। दाऊद (Dawood Ibrahim) की डी कंपनी का सदस्य छोटा राजन पहले ही महाराष्ट्र की तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। महाराष्ट्र की तिहाड़ जेल में छोटा राजन एक उच्चा सुरक्षा वाली जेल में अपनी सजा काट रहा है।
जिस मामले में छोटा राजन को दो साल की सजा हुई है उसमें छोटा राजन पर आरोप है कि उसने बिल्डर नंदू वाजेकर को धमकी देकर 26 करोड़ रुपये की मांग की थी। बिल्डर ने साल 2015 में जमीन खरीदी थी और एक एजेंट परमानंद ठक्कर को 2 करोड़ रुपये का कमीशन भी दिया था। इसके बाद एजेंट परमानंद ठक्कर ने नंदू वाजेकर से और रुपये देने की मांग की जिसे बिल्डर ने देने से मना कर दिया। फिर परमानंद ठक्कर ने छोटा राजन से संपर्क किया।
छोटा राजन से संपर्क हो जाने के बाद छोटा राजन ने अपने लोगों को बिल्डर वाजेकर के ऑफिस भेजा और 26 करोड़ की मांग की। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने बिल्डर को जान से मारने की भी धमकी दी।
छोटा राजन को इंडोनेशिया की पुलिस ने भारत को साल 2015 में सौंपा था। राजन के खिलाफ भारत सरकार ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा था।
पत्रकार की हत्या का भी है आरोपी
छोटा राजन के नाम से मशहूर राजेंद्र एस निखलजे को साल 2011 में पत्रकार जे.डे की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया है। राजन दाऊद इब्राहिम का खास माना जाता था। इसने साल 1984 में दाऊद के साथ काम करना शुरू किया था।
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