New Toll Policy: नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर अब कार चालकों को कम देने पड़ेंगे पैसे, आ रही है नई टोल पॉलिसी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई पॉलिसी लागू होने के बाद नेशनल हाइवे पर टोल टैक्स की दरें कम हो सकती है। हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है

अपडेटेड Oct 17, 2022 पर 12:54 PM
ये छूट उन्हीं चालकों को मिलेगा जो छोटे वाहन का इस्तेमाल करते हैं

New Toll Policy: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर कार चालकों के लिए एक नई टोल पॉलिसी लाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई पॉलिसी लागू होने के बाद नेशनल हाइवे पर टोल टैक्स की दरें कम हो सकती है। हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर आप छोटी कार का इस्तेमाल करते हैं तो नई टोल पॉलिसी आने के बाद लोगों को हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर कम टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि, ये छूट उन्हीं चालकों को मिलेगा जो छोटे वाहन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सड़क पर कम टूट-फूट होती हो।

छोटे कार चालकों को मिलेगी अधिक रियायत


दरअसल, छोटे वाहनों से रोड पर कम टूट-फूट होती है। इसलिए इसका फायदा छोटी कारों को हो सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) एक महत्वपूर्ण संशोधन के बाद अगले साल एक नई टोल पॉलिसी जारी करेगा। रिपोर्ट की मानें तो इसमें जीपीएस आधारित टोल सिस्टम के साथ गाड़ी के साइज पर भी टोल टैक्स निर्भर करेगा।

नई पॉलिसी के तहत, आपकी कार का साइज और सड़क पर दबाव डालने की उसकी क्षमता पर तय करेगा कि टोल पर आपको कितने पैसों का भुगतान करना है। नई पॉलिसी में एक नया GPS-बेस्ड टोल सिस्टम शामिल किया जाएगा, जिसमें कार के आकार-प्रकार और सड़क पर प्रभाव समेत अन्य कारक शामिल होंगे।

क्या है पुरानी नीति?

वर्तमान पॉलिसी के तहत एक निश्चित सड़क दूरी पर टोल निर्धारित किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि नई टोल पॉलिसी के तहत टोल का कलेक्शन सड़क पर बिताए गए वास्तविक समय और तय की गई दूरी के आधार पर किया जाएगा।

एक कार सड़क पर दौड़ते समय कितनी जगह लेती है और सड़क पर कितना वजन पैदा करती है, इसका आकलन करने के लिए वाहन के आकार के आधार पर टोल वसूला जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने IIT-BHU से अनुरोध किया है कि वो नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर चलने वाले वाहनों के लिए पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) की गणना करें।

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