Nimisha Priya Case: यमन में भारतीय नर्स को क्यों दी गई मौत की सजा? जानें पूरा मामला
Nimisha Priya Death Penalty: विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमें यमन में निमिशा प्रिया की सजा के बारे में पता है। हम समझते हैं कि प्रिया का परिवार प्रासंगिक विकल्पों पर विचार कर रहा है।" जायसवाल ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा, "सरकार इस मामले में हरसंभव मदद मुहैया करा रही है
Nimisha Priya Case: यमन में भारतीय नर्स को क्यों दी गई मौत की सजा? जानें पूरा मामला
भारत ने मंगलवार को कहा कि वह यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स के मामले में प्रासंगिक विकल्पों को तलाशने के लिए हरसंभव मदद मुहैया करा रहा है। केरल की रहने वाली निमिशा प्रिया को कथित तौर पर एक यमन नागरिक की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमें यमन में निमिशा प्रिया की सजा के बारे में पता है। हम समझते हैं कि प्रिया का परिवार प्रासंगिक विकल्पों पर विचार कर रहा है।" जायसवाल ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा, "सरकार इस मामले में हरसंभव मदद मुहैया करा रही है।"
केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेनगोडे की 36 साल की नर्स निमिशा प्रिया अपने माता-पिता की मदद के लिए 2008 में यमन चली गई थी। कई अस्पतालों में काम करने के बाद आखिरकार उन्होंने अपना क्लिनिक खोला। वह अपना खुद का क्लिनिक खोलने के लिए 2014 में तलाल अब्दो महदी के संपर्क में आई थीं, क्योंकि स्थानीय कानून के अनुसार यमन में व्यवसाय शुरू करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ पार्टनरिंग करना जरूरी है।
क्या है पूरा मामला?
दोनों के बीच परेशानियां पैदा होने के बाद, निमिशा ने महदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके कारण उसे 2016 में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अपनी रिहाई के बाद, वो उसे धमकी देता रहा।
2017 में, उनके और उनके यमनी बिजनेस पार्टनर महदी के बीच विवाद पैदा हो गया, जब उन्होंने पैसे के दुरुपयोग के उनके कथित प्रयासों का विरोध किया। निमिशा के परिवार ने दावा किया कि उसने कथित तौर पर अपना जब्त पासपोर्ट वापस पाने के लिए महदी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया था।
हालांकि, ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। इसके देश से भागने की कोशिश करते समय नर्स को गिरफ्तार किया गया और 2018 में हत्या का दोषी ठहराया गया था।
2020 में, सना की एक ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई, और यमन की सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल ने नवंबर 2023 में फैसले को बरकरार रखा, हालांकि इसने ब्लड मनी का ऑप्शन खुला रखा, जिसमें पीड़ित का परिवार मुआवजा तय करेगा। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ येमिनी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनकी अपील 2023 में खारिज कर दी गई।
निमिशा को मौत की सजा क्यों दी गई?
यमनी कानून कई तरह के अपराधों के लिए मौत की सजा देता है, जिसमें "गणतंत्र की स्वतंत्रता, एकता या क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करना", "सशस्त्र बलों को कमजोर करने के मकसद से कोई काम करना", हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी, व्यभिचार और वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक यौन गतिविधि, इस्लाम से पीछे हटना या उसकी निंदा करना और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देना शामिल है।
वकील सुभाष चंद्रन ने बताया कि निमिशा की मां, जो कोच्चि में एक परिवार के लिए घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थीं, उन्होंने केस लड़ने के लिए अपनी संपत्ति बेच दी है। सुभाष निमिशा के लिए न्याय की मांग करने वाले राजनेताओं, व्यापारियों, कार्यकर्ताओं और प्रवासियों वाले मंच का हिस्सा हैं।
निमिषा की मौत की सजा को माफ कराने की अथक कोशिशों में, उनकी मां प्रेमा कुमारी ने सेव निमिशा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल की मदद से पीड़ित परिवार को ब्लड मनी के भुगतान के लिए बातचीत करने के लिए इस साल की शुरुआत में यमन की राजधानी सना गईं। सेव निमिशा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल एक यमन स्थित NRI सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक संगठन है।
मनोरमा ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित परिवार के साथ ब्लड मनी पर बातचीत करने की बातचीत सितंबर में अचानक रुक गई थी, जब भारतीय दूतावास की ओर से नियुक्त वकील अब्दुल्ला अमीर ने 20,000 डॉलर (लगभग 16.6 लाख रुपए) की पूर्व-बातचीत शुल्क की मांग की थी।
विदेश मंत्रालय ने जुलाई में अमीर को पहले ही 19,871 डॉलर प्रदान कर दिए थे, लेकिन उन्होंने बातचीत फिर से शुरू करने से पहले दो किस्तों में देय 40,000 डॉलर की कुल फीस पर जोर दिया।
सेव निमिशा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल क्राउडफंडिंग के माध्यम से अमीर की फीस की पहली किस्त जुटाने में सफल रही। हालांकि, बाद में उन्हें कथित तौर पर दानदाताओं के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है।