PAN-Aadhar Linking Deadline: पैन कार्ड होल्डर्स के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। पैन और आधार को लिंक करने के लिए सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल, पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी। जिसे पेनाल्टी के साथ 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। यानी मौजूदा समय में अगर आप पैन-आधार लिंक करते हैं तो जुर्माना भरना होगा। 30 जून के बाद लिंक करेंगे तो दोगुना जुर्माना भरना होगा।
बता दें कि भारत में आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे अहम दस्तावेज हैं। हालांकि, आप इसे 31 मार्च 2023 तक लिंक कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct taxes) या CBDT ने यह छूट दी है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं।
1 अप्रैल 2022 से आधार को पैन नंबर से जोड़ने पर 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप 30 जून 2022 तक लिंक नहीं कराते हैं, तो आपको 1 जुलाई से 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इस लेट फीस का पेमेंट आप Challan No ITNS 280 के जरिए कर सकते हैं। अगर आपने इसे लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल भी नही कर सकेंगे। इसमें टैक्स रिफंड रुक सकता है। इसके अलावा आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में PAN का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
नहीं लिंक करने पर होगा नुकसान
पैन –आधार कार्ड को अब लिंक करना जरूरी हो गया है। ऐसा न करने पर पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ पैन कार्ड बंद होने तक रहेगी। बल्कि आपकी समस्या बढ़ जाएगी। इससे न तो आप डिमैट अकाउंट खोल पाएंगे। न ही बैक अकाउंट और न ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए अकाउंट शुरू कर पाएंगे। इसके अलावा भी कई तरह के नुकसान उठाना पड़ सकता है।
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ विजिट करना होगा। आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालिए। आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर पर टिक करना होगा। अब दिया गया कैप्चा कोड एंटर करें। फिर Link Aadhaar बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।