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PAN-Aadhaar Link: अगर 30 जून तक पैन-आधार लिंक नहीं किया तो देना होगा 1000 रुपये जुर्माना, ऐसे करें लिंक

PAN-Aadhaar Link: पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 है। इसके बाद अगर आप लिंक करते हैं तो 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 23, 2022 पर 12:06 AM
PAN-Aadhaar Link: अगर 30 जून तक पैन-आधार लिंक नहीं किया तो देना होगा 1000 रुपये जुर्माना, ऐसे करें लिंक
पैन-आधार लिंक नहीं करने पर ढेर सारे नुकसान हो सकते हैं।

PAN-Aadhar Linking Deadline: पैन कार्ड होल्डर्स के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। पैन और आधार को लिंक करने के लिए सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल, पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी। जिसे पेनाल्टी के साथ 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। यानी मौजूदा समय में अगर आप पैन-आधार लिंक करते हैं तो जुर्माना भरना होगा। 30 जून के बाद लिंक करेंगे तो दोगुना जुर्माना भरना होगा।

बता दें कि भारत में आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे अहम दस्तावेज हैं। हालांकि, आप इसे 31 मार्च 2023 तक लिंक कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct taxes) या CBDT ने यह छूट दी है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं।

1 अप्रैल 2022 से आधार को पैन नंबर से जोड़ने पर 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप 30 जून 2022 तक लिंक नहीं कराते हैं, तो आपको 1 जुलाई से 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इस लेट फीस का पेमेंट आप Challan No ITNS 280 के जरिए कर सकते हैं। अगर आपने इसे लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल भी नही कर सकेंगे। इसमें टैक्स रिफंड रुक सकता है। इसके अलावा आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में PAN का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

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नहीं लिंक करने पर होगा नुकसान

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