PAN-Aadhaar Linking: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) ने कहा है कि पैन (PAN) और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। आधार को पैन से लिंक करने का काम 31 मार्च 2023 से पहले पूरा करना है। विभाग ने कहा कि 1 अप्रैल 2023 से आधार से लिंक नहीं किये गए पैन ऑपरेटिव नहीं रहेंगे। यानी, आप निवेश, बैंक और सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
Income tax Department ने ट्विट कर दी जानकारी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्विट के जरिये कहा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। सभी पैन कार्ड होल्डर को 31 मार्च 2023 तक PAN को आधार से लिंक करना है। अगर आपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो 1 अप्रैल 2023 से पैन काम नहीं करेगा। इसमें देरी न करें और तुरंत लिंक करें।
आयकर विभाग ने सभी पैन धारकों से कहा है कि अगर वह छूट वाली केटेगरी में नहीं आते हैं तो तुरंत ये काम करें। नोटिफिकेशन नंबर 37/2017, तारीखी 11 मई, 2017 के अनुसार पैन कार्ड होल्डर तुरंत इसे लिंक करे। पैन को 1000 रुपये की फीस देकर www.incometax.gov.in पर वैलिड आधार से जोड़ा जा सकता है।
ये लोग आते है छूट वाली केटेगरी में
मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक छूट वाली केटेगरी में असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहने वाले व्यक्ति आते हैं। इनकम टैक्ट एक्ट के मुताबिक नॉन रेजिडेंट यानी अनिवासी भारतीय, 80 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और भारत के नागरिक नहीं होने वाले व्यक्ति इस केटेगरी में शामिल है।
सरकार ने कई बार बढ़ाई डेडलाइन
सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन कई बार बढ़ाई है। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि CBDT ने आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है। आप 31 मार्च 2023 तक आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। 30 जून 2022 तक लिंक करने की फीस 500 रुपये थी। वहीं 1 जुलाई 2022 से फीस बढ़कर 1000 रुपये कर दी गई है।