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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक, CCTV निगरानी में होगी पूछताछ

Amanatullah Khan News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओखला विधानसभा क्षेत्र से AAP के विजयी उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान के खिलाफ 24 फरवरी तक किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। साथ ही दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी निगरानी में अमानतुल्लाह खान से पूछताछ करने का निर्देश दिया है

अपडेटेड Feb 13, 2025 पर 2:27 PM
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Amanatullah Khan News: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी निगरानी में अमानतुल्लाह खान से पूछताछ करने का निर्देश दिया है

Amanatullah Khan News: पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओखला विधानसभा क्षेत्र से AAP के विजयी उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान के खिलाफ 24 फरवरी तक किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। साथ ही दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी निगरानी में अमानतुल्लाह खान से पूछताछ करने का निर्देश दिया है।

अमानतुल्लाह खान ने 10 फरवरी को जामिया नगर में पुलिस दल पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करने के लिए गुरुवार (13 फरवरी) को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया।

अमानतुल्लाह खान ने विशेष जज जितेंद्र सिंह के समक्ष याचिका दायर कर जांच में शामिल होने से पहले गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में ओखला से विधायक के खिलाफ FIR दर्ज की।


दिल्ली पुलिस ने कहा कि AAP विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले के आरोपी को हिरासत से भागने में मदद की। पुलिस ने कहा कि कथित घटना उस समय घटी जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शाबाज खान नामक आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की।

हाई कोर्ट ने ED की याचिका पर अमानतुल्लाह खान से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनकी पत्नी मरियम सिद्दीकी को नोटिस जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय एजेंसी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से निचली अदालत के इनकार को चुनौती दी है। जस्टिस विकास महाजन ने ओखला से AAP विधायक को नोटिस जारी कर मामले को 21 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

जज ने निचली अदालत से भी हाई कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख के बाद तक कार्यवाही स्थगित करने को कहा। ईडी के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि निचली अदालत ने खान और उनकी पत्नी के खिलाफ अभियोजन पक्ष की शिकायत (आरोपपत्र) पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को मामले की सुनवाई होनी है।

निचली अदालत ने पिछले साल PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध के लिए खान के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था और उन पर मुकदमा चलाने के लिए अपेक्षित मंजूरी के अभाव का हवाला दिया गया था। ED ने 29 अक्टूबर, 2024 को 110 पृष्ठ की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र के समान) दायर की थी।

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इसमें आरोप लगाया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के जरिए धन अर्जित किया। खान को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो सितंबर, 2024 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने दिल्ली के ओखला इलाके में स्थित उनके आवास की तलाशी ली थी।

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