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अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से लगा झटका, अदालत ने ठुकराई तुरंत सुनावई की मांग

एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें "विस्तृत और लगातार पूछताछ के लिए" 28 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया था। अपनी याचिका में, केजरीवाल ने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड अवैध थी और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार थे। उन्हें शुक्रवार रात ED ने गिरफ्तार किया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 23, 2024 पर 9:28 PM
अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से लगा झटका, अदालत ने ठुकराई तुरंत सुनावई की मांग
अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के खिलाफ पहुंचे हाई कोर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। आम आदमी पार्टी (AAP) के सूत्रों ने बताया कि उनकी कानूनी टीम हाई कोर्ट से मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध करेगी, हो सके तो रविवार को ही सुनवाई किए जाने का अनुरोध करेगी।

निचली अदालत ने ‘विस्तृत और लगातार पूछताछ के लिए’ शुक्रवार को केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ED की हिरासत में भेज दिया था।

केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत अवैध थी और वह तुरंत हिरासत से रिहा किए जाने के हकदार हैं। केजरीवाल को ED ने बृहस्पतिवार रात को गिरफ्तार किया था।

अब होली के बाद ही होगी सुनवाई

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