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Arvind Kejriwal: केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट ने ED से मांगा जवाब, 1 जून को होगी सुनवाई

Arvind Kejriwal: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी नई याचिका में कहा कि वह 2 जून की बजाय 9 जून को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे, जो जेल लौटने की उनकी निर्धारित तारीख है। बता दें कि दिल्ली सीएम को 2 जून को फिर तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है

Akhileshअपडेटेड May 30, 2024 पर 2:41 PM
Arvind Kejriwal: केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट ने ED से मांगा जवाब, 1 जून को होगी सुनवाई
Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी

Lok Sabha Elections 2024: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नियमित जमानत के लिए गुरुवार (30 मई) को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया। विशेष जज कावेरी बावेजा ने गुरुवार दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई शनिवार 1 जून को दोपहर दो बजे होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत प्रदान की है।

दिल्ली सीएम को 2 जून को फिर तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं दायर की हैं। पहली जमानत याचिका दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में नियमित जमानत से संबंधित है। जबकि दूसरी अंतरिम जमानत याचिका से संबंधित है, जिसमें वह मेडिकल आधार पर सात दिन का विस्तार मांग रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका

यह घटनाक्रम तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कुछ मेडिकल जांच से गुजरने के लिए अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की मांग की थी।

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