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Excise policy case: अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

Delhi Excise policy case: आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी न तो अवैध थी और न ही बिना किसी उचित आधार के थी क्योंकि सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड को सही ठहराने के लिए 'पर्याप्त सबूत' पेश किए थे

अपडेटेड Aug 12, 2024 पर 10:47 AM
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Delhi excise policy scam: अरविंद केजरीवाल सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में हैं

Delhi Excise policy case: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) मामले में उनकी गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल से रिहाई की मांग की। केजरीवाल ने सीबीआई मामले में जमानत के लिए भी शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार (12 अगस्त) को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने की उम्मीद थी।

अपनी गिरफ्तारी और रिमांड आदेशों को चुनौती देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी न तो अवैध थी और न ही बिना किसी उचित आधार के थी क्योंकि सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड को सही ठहराने के लिए 'पर्याप्त सबूत' पेश किए थे।

दिल्ली हाई कोर्ट से झटका


दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। शराब घोटाले में सीबीआई वाले मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने सीएम केजरीवाल से कहा कि वे अंतरिम जमानत पर रिहाई के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में AAP नेता की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उससे पहले सीबीआई ने आप सुप्रीमो और अन्य आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की एक विशेष अदालत में अपना आरोपपत्र दाखिल किया था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वे जेल से बाहर नहीं आ पाए थे।

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इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई मामले में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 13 अगस्त तक बढ़ा दी है। केजरीवाल 115 दिनों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ED केस में पहले से अंतरिम जमानत दी हुई है। लेकिन सीबीआई वाले मामले में याचिका खारिज होने के चलते केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा।

MoneyControl News

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First Published: Aug 12, 2024 10:43 AM

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