Chhattisgarh Election 2023: छत्तीसगढ़ कोर्ट ने कोयला लेवी घोटाला मामले में कांग्रेस के दो विधायकों के खिलाफ जारी किया नोटिस

इस मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह यादव, चंद्रदेव प्रसाद राय और IAS अधिकारी रानू साहू सहित 11 लोगों को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। ED ने अपने दूसरे पूरक आरोपपत्र में आरोप लगाया कि घोटाले की अवधि के दौरान कोरबा जिले के कलेक्टर के रूप में कार्यरत रहे साहू ने सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों द्वारा कोयला ट्रांसपोर्टर और जिला खनिज निधि (DMF) कॉन्ट्रेक्ट से अवैध लेवी राशि के कलेक्शन में सुविधा प्रदान की और उनसे भारी रिश्वत प्राप्त की

अपडेटेड Sep 24, 2023 पर 5:40 PM
Story continues below Advertisement
Chhattisgarh Election 2023: अदालत ने कथित आरोपियों को 25 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने को कहा है

Chhattisgarh Assembly Election 2023: छत्तीसगढ़ इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रायपुर की एक विशेष अदालत ने कथित कोयला लेवी घोटाले (Coal Levy Scam Case) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी कांग्रेस के दो विधायकों (Congress MLAs) और 7 अन्य आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। अदालत ने कथित आरोपियों को 25 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने को कहा है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रही है।

पूरक आरोपपत्र दायर

ED की जांच कथित घोटाले से संबंधित है, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों के एक 'कार्टेल' द्वारा छत्तीसगढ़ में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले के लिए 25 रुपये प्रति टन की अवैध लेवी वसूली जा रही थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, विशेष लोक अभियोजक सौरभ कुमार पांडे ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में मामले में दूसरा पूरक आरोपपत्र दायर किया था।


इसमें कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह यादव, चंद्रदेव प्रसाद राय और IAS अधिकारी रानू साहू सहित 11 लोगों को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था। उन्होंने बताया कि विशेष अदालत ने शनिवार को दूसरा पूरक आरोपपत्र दर्ज किया और 11 आरोपियों में से नौ को नोटिस जारी किया, क्योंकि साहू और निखिल चंद्राकर को मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

9 आरोपियों में विधायक यादव और राय के अलावा कांग्रेस नेता आर पी सिंह और विनोद तिवारी भी शामिल हैं। पांडे ने कहा कि चूंकि इस मामले में लगाए गए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 3 एवं 4 गैर-जमानती हैं, इसलिए सभी 9 आरोपियों को अग्रिम जमानत लेने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि यदि वे सुनवाई के दौरान पेश नहीं होते हैं तो अदालत उनके खिलाफ जमानती या गैर-जमानती वारंट जारी कर सकती है।

क्या है ED के आरोप?

ED ने अपने दूसरे पूरक आरोपपत्र में आरोप लगाया कि घोटाले की अवधि के दौरान कोरबा जिले के कलेक्टर के रूप में कार्यरत रहे साहू ने सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों द्वारा कोयला ट्रांसपोर्टर और जिला खनिज निधि (DMF) कॉन्ट्रेक्ट से अवैध लेवी राशि के कलेक्शन में सुविधा प्रदान की और उनसे भारी रिश्वत प्राप्त की। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि भिलाई नगर से विधायक यादव को खैरागढ़ उपचुनाव (अप्रैल 2022 में) और अन्य राजनीतिक एवं व्यक्तिगत खर्चों के लिए कोयला 'कार्टेल' द्वारा उत्पन्न अपराध की आय से कथित तौर पर लगभग तीन करोड़ रुपये मिले थे।

ये भी पढ़ें- Kulhad Pizza Viral Video: जालंधर के मशहूर कुल्हड़ पिज्जा कपल का MMS वायरल, सहज अरोड़ा ने महिला पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप

केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, बिलाईगढ़ विधायक राय को चुनावी वित्तपोषण, राजनीतिक खर्च और व्यक्तिगत उपहारों के लिए कथित तौर पर 46 लाख रुपये मिले थे। जबकि कांग्रेस नेता तिवारी और सिंह को राजनीतिक और व्यक्तिगत खर्चों के लिए क्रमशः लगभग 1.87 करोड़ रुपये और 2.01 करोड़ रुपये मिले थे। मामले में पहला आरोपपत्र पिछले साल 9 दिसंबर को दायर किया गया था, जिसमें IAS अधिकारी समीर विश्नोई, व्यवसायी सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी और उनके रिश्तेदार लक्ष्मीकांत तिवारी को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था। सभी आरोपियों को ED ने पहले गिरफ्तार कर लिया था।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।