Delhi Excise Policy Case: लोकसभा चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका मंगलवार (30 अप्रैल) को फिर खारिज कर दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित आबकारी नीति घोटाले को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।
CBI और ED के मामलों की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यह समय जमानत देने के लिए सही नहीं है। अदालत ने सीबीआई, ईडी और सिसोदिया का पक्ष रखने के लिए उपस्थित वकील की दलीलें सुनने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह अदालत द्वारा सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगी। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनकी जांच CBI और ED दोनों द्वारा की जा रही है।
इस मामले में आरोप है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब लाइसेंस देने में मिलीभगत की थी। साथ ही आरोपी अधिकारियों पर कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने का आरोप है।
यह दूसरी बार है जब ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई मामले में उनकी पहली जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज कर दी गई थी। 28 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने ED मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
सिसोदिया दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री थे। CBI ने उन्हें पिछले साल 26 फरवरी को मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में (अब रद्द हो चुकी) आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें मार्च 2023 में गिरफ्तार किया था।
इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने 30 अक्टूबर, 2023 को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, उस समय शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगर मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है तो वह नई जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। मामले में बहस के दौरान सिसौदिया के वकीलों ने बताया था कि वह एक साल से अधिक समय से जेल में हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई तेजी से आगे बढ़नी चाहिए।
इस बीच, ईडी और सीबीआई ने कहा कि मुकदमे में देरी सिसोदिया और अन्य सह-अभियुक्तों के कारण हुई, न कि अभियोजन पक्ष के कारण...। दोनों एजेंसियों ने यह भी कहा है कि दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के पीछे सिसोदिया प्रमुख व्यक्ति थे, जिसने कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाया और बदले में आम आदमी पार्टी (AAP) को रिश्वत मिली। इस मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और BRS नेता के. कविता फिलहाल जेल में हैं। वहीं, AAP सांसद संजय सिंह हाल ही में जमानत पर रिहा हुए हैं।