Get App

Goa Bar Row: '24 घंटों में डिलीट करें सभी ट्वीट', स्मृति ईरानी की याचिका पर कांग्रेस नेताओं को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

Goa Bar Row: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) ने ईरानी की तरफ से दायर एक दीवानी मानहानि मुकदमे पर तीनों नेताओं को समन जारी किया थी। इसमें “निराधार” आरोप के लिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का हर्जाना मांगा गया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 29, 2022 पर 3:12 PM
Goa Bar Row: '24 घंटों में डिलीट करें सभी ट्वीट', स्मृति ईरानी की याचिका पर कांग्रेस नेताओं को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश
स्मृति ईरानी की याचिका पर कांग्रेस नेताओं को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

Goa Bar Row: कांग्रेस (Congress) नेता जयराम रमेश (Jairam Ramesh), पवन खेड़ा (Pawan Khera) और नेट्टा डिसूजा (Netta D’Souza) को शुक्रवार को 24 घंटे के भीतर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) की बेटी और गोवा में उनके बार से जुड़े उनके ट्वीट, वीडियो और रीट्वीट को हटाने का आदेश दिया गया।

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) ने ईरानी की तरफ से दायर एक दीवानी मानहानि मुकदमे पर तीनों नेताओं को समन जारी किया थी। इसमें “निराधार” आरोप के लिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का हर्जाना मांगा गया था।

अदालत ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर आदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब इसे हटा देंगे। जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने कहा कि ट्वीट के साथ "वादी की प्रतिष्ठा को गंभीर चोट पहुंची है।"

जजों ने कहा, "मेरा शुरुआती विचार है कि वादी के खिलाफ वास्तविक तथ्यों की पुष्टि किए बिना बदनामी के आरोप लगाए गए थे।"

सब समाचार

+ और भी पढ़ें