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Manish Sisodia: 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया, बोले- बाबा साहेब का संविधान हमें बचाएगा

मनीष सिसोदिया को विवादित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कथित तौर पर शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया का अभिनंदन किया, जो उनके स्वागत के लिए तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठा हुए थे

अपडेटेड Aug 09, 2024 पर 7:31 PM
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Manish Sisodia: 17 महीने बाद तिहाड़ जेल बाहर आए मनीष सिसोदिया

दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया शुक्रवार देर शाम तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया का अभिनंदन किया, जो उनके स्वागत के लिए तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठा हुए थे। जेल से बाहर निकलने पर उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुआ कहा, "सुबह जब से यह आदेश आया है, मेरा रोम-रोम बाबा साहब का ऋणी महसूस कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि हम बाबा साहब का ऋण कैसे चुकाएंगे।

तिहाड़ के बाहर से आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे AAP के कार्यकर्ता और समर्थक 'भारत माता की जय' और 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे लगा रहे हैं। साथी पार्टी नेताओं आतिशी और संजय सिंह के साथ बाहर आए सिसोदिया ने अपने पहले बयान में कहा, "मैं आपके प्यार और भगवान की कृपा के कारण बाहर आया हूं।"


उन्होंने कहा, "तानाशाह हमें जेल में डाल सकते हैं, लेकिन बाबा साहब का संविधान हमें बचाएगा।"

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए, शीर्ष अदालत ने निचली आदलतों की आलोचना की और कहा कि मामले की सुनवाई शुरू हुए बिना लंबे समय तक जेल में रखे जाने से वह जल्द सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं।

जस्टिस बीआर. गवई और जस्टिस केवी. विश्वनाथन की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अब समय आ गया है कि निचली अदालतें और हाई कोर्ट इस सिद्धांत को मान लें कि 'जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।”

मनीष सिसोदिया के देश छोड़ने की आशंका नहीं: SC

पीठ ने कहा कि सिसोदिया की समाज में गहरी पैठ है और उनके देश छोड़कर जाने की कोई आशंका नहीं है।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व धनशोधन मामलों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों ने गिरफ्तार किया था।

दोनों मामलों में शीर्ष अदालत की तरफ से जमानत मिलने पर आज 10 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड और इतनी ही रकम के दो निजी मुचलके भरने के बाद सिसोदिया जेल से बाहर आए।

MoneyControl News

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First Published: Aug 09, 2024 7:16 PM

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