President Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान, 18 जुलाई को वोटिंग और 21 जुलाई को होगी गिनती

President Election 2022: EC ने बताया कि देश के 776 सांसद और 4033 विधायक राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेंगे। कुल 4,809 मतदाता मतदान करेंगे। कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकता

अपडेटेड Jun 09, 2022 पर 3:55 PM
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मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने की देश 16वें राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा

President Election 2022: चुनाव आयोग (EC) ने भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव (President Election) की तारीख और शेड्यूल की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई 2022 को मतदान होगा। वोटों की गिनती 21 जुलाई 2022 को होगी। देश के 776 सांसद और 4033 विधायक लेंगे राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेंगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने बताया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होगा। CEC ने बताया कि वोटों की गिनती दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में होगी।

CEC राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में कुल 4,809 मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकता।


राजीव कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन 15 जून से शुरू होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 30 जून तक और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 2 जुलाई है।

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CEC ने आगे बताया कि एक सांसद के वोट का मूल्य 700 होगा। इसके अलावा हिरासत में रहने वाले सांसद या विधायक मतदान कर सकते हैं। साथ ही जेल में बंद लोगों को पैरोल के लिए आवेदन करना होगा। अगर उन्हें पैरोल मिलती है, तो वे मतदान कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्यसभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। नामांकन पत्र दिल्ली में बांटे जाएंगे। निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 सदस्यों को प्रस्तावक के रूप में और दूसरे 50 समर्थकों के रूप में चाहिए।

कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव?

राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों के चुनावी कॉलेज के सदस्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी समेत सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों की तरफ से किया जाता है।

चुनावी कॉलेज में राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभाओं के नामांकित सदस्य इसमें मतदान नहीं करते हैं और वे चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसी तरह विधान परिषदों के नामित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं के तौर पर शामिल नहीं होते हैं।

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First Published: Jun 09, 2022 3:24 PM

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