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Modi Surname Case: मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात HC से बड़ा झटका, दो साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार

Modi Surname Case: गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम और मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दो साल की सजा बरकरार रखी है। इस मामले में दो साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद गांधी की संसद सदस्यता फिलहाल रद्द रहेगा। राहुल गांधी ने मानहानि के इस मामले में निचली कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाने की मांग के साथ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी

Akhileshअपडेटेड Jul 07, 2023 पर 11:56 AM
Modi Surname Case: मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात HC से बड़ा झटका, दो साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार
Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मानहानि मामले में दो साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अपील को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है

Rahul Gandhi Defamation Case: गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 'मोदी सरनेम (Modi Surname Case)' वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। मोदी सरनेम और मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की दो साल की सजा बरकरार रखी है। इस मामले में दो साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद गांधी की संसद सदस्यता फिलहाल रद्द रहेगा।

कांग्रेस अब अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। राहुल गांधी ने मानहानि के इस मामले में निचली कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाने की मांग के साथ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। जज ने कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे।

Modi Surname Case: 2019 का है मामला

2019 लोकसभा चुनावों से जुड़े बयान के लिए सूरत की CJM कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई थी। राहुल गांधी ने सीजेएम कोर्ट के फैसले को सूरत सेशंस कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने पर राहुल गांधी हाई कोर्ट पहुंचे थे।

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