Scuffle in parliament News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्की के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इससे पहले दिन में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में धक्का-मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही BJP ने हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत राहुल गांधी को आरोपी करने की मांग की थी।
बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी संसद मार्ग थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत सौंपी। एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत FIR दर्ज की गई।
अधिकारी ने कहा कि पुलिस मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए गांधी को बुला सकती है। पुलिस लोकसभा सचिवालय से उस स्थान की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगी, जहां कथित घटना हुई थी। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि धारा 117 के अलावा गांधी के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं। धारा 117 के तहत सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है, जो सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। कांग्रेस ने भी इस मामले में पुलिस को एक शिकायत दी है।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज होने के मामले पर कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा, "हमारा आंदोलन बिल्कुल स्पष्ट है। अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर हमारे इस सवाल पर अगर आप हमारे नेताओं और हमें जेल में डालना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। कल वर्षा गायकवाड़ ने भी शिकायत दी थी, लेकिन कोई FIR नहीं है। FIR सिर्फ़ भाजपा की शिकायत के लिए है?"
संविधान निर्माता बीआर आंबेडकर के कथित अपमान को लेकर गुरुवार को संसद भवन के 'मकर द्वार' के पास सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विपक्ष और NDA सांसदों के बीच हुई धक्का-मुक्की में पूर्व मंत्री प्रतापचंद्र सारंगी और लोकसभा सदस्य मुकेश राजपूत घायल हो गए।
बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में धक्का-मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया। वहीं, कांग्रेस ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की की।
राहुल गांधी पर क्या है आरोप?
वडोदरा से बीजेपी सांसद हेमांग जोशी ने अपनी दो पन्नों की शिकायत में कहा, "लगभग 10 बजे, मैं मुकेश राजपूत जी, प्रताप राव सारंगी जी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साथी सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा था।"
उन्होंने कहा कि वे खास तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जोशी ने शिकायत में कहा, "इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान, राहुल गांधी सुबह 10.40 से 10.45 बजे के बीच मौके पर पहुंचे। निर्धारित प्रवेश मार्ग से जाने के संसद के सुरक्षाकर्मियों के अनुरोध के बावजूद, राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन को बाधित करने और राजग सांसदों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से निर्देशों की अनदेखी की और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की ओर बलपूर्वक बढ़े।"
उन्होंने आरोप लगाया कि न केवल राहुल गांधी और अन्य ने सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों का उल्लंघन किया, बल्कि उन्होंने (राहुल गांधी) इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्यों को NDA सांसदों की ओर आक्रामकता के साथ आगे बढ़ने के लिए उकसाया। जोशी ने कहा, "उन्होंने जानबूझकर मुकेश राजपूत और प्रताप राव सारंगी और अन्य लोगों को धक्का देने के लिए शारीरिक बल का इस्तेमाल किया, जो प्रवेश द्वार पर संकरी सीढ़ियों पर खड़े थे।" उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप मुकेश राजपूत के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट आई और सारंगी के माथे पर चोट लगी।