Get App

Sandeshkhali Row: संदेशखाली पहुंचे पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी, हाई कोर्ट से मिली इजाजत

Sandeshkhali Row: पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और BJP विधायक शंकर घोष नाव से संदेशखाली की ओर जा रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति दी है। हाई कोर्ट का कहना है कि वे संदेशखाली जा सकते हैं लेकिन CrPC की धारा 144 के कारण वे किसी भी पार्टी कार्यकर्ता या समर्थक को अपने साथ नहीं ले जा सकते।

Akhileshअपडेटेड Feb 20, 2024 पर 12:51 PM
Sandeshkhali Row: संदेशखाली पहुंचे पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी, हाई कोर्ट से मिली इजाजत
Sandeshkhali Row: पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी स्थानीय लोगों से मिलने संदेशखाली पहुंचे हैं

Sandeshkhali Violence: कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) को संघर्षग्रस्त संदेशखाली का दौरा करने की अनुमति दे दी है। बंगाल पुलिस ने उन्हें मंगलवार को इस एरिया में प्रवेश करने से रोक दिया था। बीजेपी नेता के खिलाफ बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कोर्ट ने अधिकारी को मंगलवार को संदेशखाली का दौरा करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने दो लोगों को मौके पर जाने की इजाजत दी है। साथ ही कोर्ट ने संदेशखाली में लागू अगले 7 दिनों के लिए धारा 144 हटा दी है।

इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि मैं DG से मिलने जा रही हूं। कल मैंने पुलिस के काम में जो कोताही पाई, महिलाओं के प्रति सहयोग का जो अभाव पाया उसपर मैं बात करूंगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने उन्हें राज्य के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली जाने से रोक दिया।

पुलिस ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की वरिष्ठ नेता वृंदा करात को भी पुलिस ने संदेशखाली का दौरा करने से रोक दिया। पुलिस ने अधिकारी को संकटग्रस्त क्षेत्र में जाने से रोक दिया जहां धारा-144 लागू की गई है। पुलिस ने कहा कि सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक खंडपीठ में अपील की है। हाई कोर्ट ने ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता को क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति दी थी।

अधिकारी ने कहा कि वह दोबारा इस मामले को लेकर अदालत का रुख करेंगे। अधिकारी ने पत्रकारों से कहा, ''पुलिस ने मुझे संदेशखाली जाने की अनुमति देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। पुलिस कह रही है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है और राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ का रुख किया है। मैं यहां विरोध प्रदर्शन करूंगा और फिर अदालत जाऊंगा।''

सब समाचार

+ और भी पढ़ें