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'शाहजहां शेख को आज 4:15 बजे तक CBI को सौंपा जाए', कलकत्ता HC ने ममता सरकार को जारी किया अवमानना नोटिस

Sandeshkhali Violence: हाई कोर्ट ने मंगलवार को राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में शेख के परिसरों की तलाशी लेने गए ED अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था

Akhileshअपडेटेड Mar 06, 2024 पर 4:03 PM
'शाहजहां शेख को आज 4:15 बजे तक CBI को सौंपा जाए', कलकत्ता HC ने ममता सरकार को जारी किया अवमानना नोटिस
Sandeshkhali Violence: अदालत ने यह भी कहा कि शाहजहां शेख की हिरासत CBI को सौंपी जाएगी

Sandeshkhali Violence: कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने बुधवार (6 मार्च) को पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि वह संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) को आज यानी बुधवार (6 मार्च) शाम चार बजकर 15 तक तुरंत केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दे। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना नोटिस भी जारी किया है। हाई कोर्ट ने ममता सरकार से दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि वे अवमानना के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं होंगे।

हाई कोर्ट ने एक बार फिर बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह ED अधिकारियों पर हमला करने के मामले की जांच CBI को तुरंत ट्रांसफर करे और शाहजहां शेख को शाम चार बजकर 15 मिनट तक केंद्रीय एजेंसी के सुपुर्द करे। प्रवर्तन निदेशालय ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ED ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस शाहजहां शेख से जुड़े मामले में एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रही है।

ED ने बंगाल पुलिस पर असहयोग का आरोप लगाया और अदालत से उन्हें अवमानना के दायरे में रखने का आग्रह किया। जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।

ममता सरकार को झटका

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