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उद्धव गुट ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की नई याचिका, फ्लोर टेस्ट को बताया अवैध

शिवसेना महासचिव सुभाष देसाई के माध्यम से यह याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा है कि चूंकि बागी विधायकों का अभी तक किसी अन्य दल में विलय नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 08, 2022 पर 12:53 PM
उद्धव गुट ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की नई याचिका, फ्लोर टेस्ट को बताया अवैध
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक नई याचिका दायर की है। पार्टी के सूत्रों ने न्यूज 18 को यह जानकारी दी है।

शिवसेना ने विधानसभा की कार्यवाही को भी चुनौती दी है, जिस दौरान महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री ने फ्लोर टेस्ट में सफलता हासिल की थी। ठाकरे खेमे ने दावा किया है कि फ्लोर टेस्ट अवैध था, क्योंकि इसमें जो 16 विधायक शामिल हुए थे वह अयोग्यता का सामना कर रहे थे।

सूत्रों ने कहा कि पार्टी महासचिव सुभाष देसाई के माध्यम से याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा है कि चूंकि बागी विधायकों का अभी तक किसी अन्य दल में विलय नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए।

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