कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने आठ जुलाई को होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों (West Bengal panchayat polls) के लिए केंद्रीय बलों (central forces) की तैनाती का मंगलवार को आदेश दिया अदालत ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का फैसला राज्य चुनाव आयोग (SEC) के विवेक पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस टी. एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने SEC को पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल के पुलिस बल के साथ मिलकर काम करने के वास्ते केंद्रीय बलों की मांग करने को कहा।
