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केंद्रीय बलों की निगरानी में होगा पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव, कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश

हाई कोर्ट ने साफ किया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता, जिसकी आखिरी तारीख 15 जून है। बेंच में जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल हैं। बेंच ने कहा कि समय बढ़ाने का फैसला SEC को करना है और वह इस मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 13, 2023 पर 9:06 PM
केंद्रीय बलों की निगरानी में होगा पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव, कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश
केंद्रीय बलों की निगरानी में होगा पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव

कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने आठ जुलाई को होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों (West Bengal panchayat polls) के लिए केंद्रीय बलों (central forces) की तैनाती का मंगलवार को आदेश दिया अदालत ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का फैसला राज्य चुनाव आयोग (SEC) के विवेक पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस टी. एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने SEC को पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल के पुलिस बल के साथ मिलकर काम करने के वास्ते केंद्रीय बलों की मांग करने को कहा।

हाई कोर्ट ने साफ किया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता, जिसकी आखिरी तारीख 15 जून है। बेंच में जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल हैं। बेंच ने कहा कि समय बढ़ाने का फैसला SEC को करना है और वह इस मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

चुनाव से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, बेंच ने पहले नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दिए गए पांच दिन के समय पर चिंता जताई थी, जिसमें कहा गया था कि ये शुरुआती नजर में काफी नहीं है।

बेंच ने मंगलवार को कहा, ये आयोग पर निर्भर है कि वे नामांकन की तारीख आगे बढ़ाएंगे या नहीं। अदालत ने केंद्रीय बलों की तैनाती के अलावा SEC को मतगणना केंद्रों के हर बूथ और कोने पर CCTV कैमरे लगाने का भी आदेश दिया।

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